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हाईकोर्ट ने वकीलों के क्लर्कों के कल्याण हेतु कमेटी बनाने का दिया निर्देश
Updated Sat, 06 Oct 2018 02:20 AM IST
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क्लर्कों के कल्याण के लिए बने कमेटी : कोर्ट
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने वकीलों के लिए काम करने वाले क्लर्कों के लिए भविष्य निधि, पेंशन और समूह बीमा जैसी कल्याणकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधी नीतियों की पड़ताल व इसके लिए जरूरी सिफारिशें करने को कमेटी बनाने का निर्देश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वीके राव की पीठ ने कहा कि कमेटी में उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल, दो वरिष्ठ अधिवक्ता, दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व सचिव को शामिल किया जाए। यह कमेटी मुद्दों पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। खंडपीठ ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली व हाईकोर्ट रजिस्ट्री से चार सप्ताह के भीतर याचिका पर जवाब मांगा है। ब्यूरो
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नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने वकीलों के लिए काम करने वाले क्लर्कों के लिए भविष्य निधि, पेंशन और समूह बीमा जैसी कल्याणकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधी नीतियों की पड़ताल व इसके लिए जरूरी सिफारिशें करने को कमेटी बनाने का निर्देश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वीके राव की पीठ ने कहा कि कमेटी में उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल, दो वरिष्ठ अधिवक्ता, दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व सचिव को शामिल किया जाए। यह कमेटी मुद्दों पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। खंडपीठ ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली व हाईकोर्ट रजिस्ट्री से चार सप्ताह के भीतर याचिका पर जवाब मांगा है। ब्यूरो
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