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अफ्रीकी छात्र से मारपीट में सोमनाथ भारती पर अभियोग तय करने का निर्देश
Updated Thu, 27 Sep 2018 03:32 AM IST
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पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती पर 10
अक्तूबर को तय होंगे आरोप
- वर्ष 2014 में अफ्रीकी छात्र से मारपीट, दंगा-फसाद और उकसाने का है मामला
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। अदालत ने अफ्रीकी छात्र से कथित मारपीट मामले में पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ मारपीट, दंगा करने संबंधी धाराओं में आरोप तय करने के लिए 10 अक्तूबर की तिथि तय की है। आरोप है कि भारती की अगुवाई में भीड़ ने सितंबर 2014 में अफ्रीकी छात्र से मारपीट की थी।
पटियाला हाउस अदालत के एसीएमएम समर विशाल ने कहा कि सोमनाथ भारती के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। मामले में पीड़ित कोंगो गणराज्य के नागरिक मुकोको मीसा त्रिसार ने सोमनाथ के खिलाफ दिल्ली पुलिस से शिकायत की थी। उसने भीड़ पर 26 सितंबर 2014 को हमला करने का आरोप लगाया था। उस समय वह नोएडा की एमिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था।
कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता पर जिस भीड़ ने हमला किया था, सोमनाथ भारती उसकी अगुवाई कर रहे थे। कोर्ट ने भारती पर मारपीट, दंगा करने, भीड़ को हिंसा-अपराध के लिए उकसाने संबंधी धाराओं में आरोप तय करने पर सुनवाई के लिए 10 अक्तूबर की तिथि दी है। दूसरी ओर, कोर्ट ने सक्षम अधिकारी की अनुमति के अभाव में दो समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा करने संबंधी धारा में आरोप तय करने से इनकार कर दिया।
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अक्तूबर को तय होंगे आरोप
- वर्ष 2014 में अफ्रीकी छात्र से मारपीट, दंगा-फसाद और उकसाने का है मामला
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। अदालत ने अफ्रीकी छात्र से कथित मारपीट मामले में पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ मारपीट, दंगा करने संबंधी धाराओं में आरोप तय करने के लिए 10 अक्तूबर की तिथि तय की है। आरोप है कि भारती की अगुवाई में भीड़ ने सितंबर 2014 में अफ्रीकी छात्र से मारपीट की थी।
पटियाला हाउस अदालत के एसीएमएम समर विशाल ने कहा कि सोमनाथ भारती के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। मामले में पीड़ित कोंगो गणराज्य के नागरिक मुकोको मीसा त्रिसार ने सोमनाथ के खिलाफ दिल्ली पुलिस से शिकायत की थी। उसने भीड़ पर 26 सितंबर 2014 को हमला करने का आरोप लगाया था। उस समय वह नोएडा की एमिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था।
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कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता पर जिस भीड़ ने हमला किया था, सोमनाथ भारती उसकी अगुवाई कर रहे थे। कोर्ट ने भारती पर मारपीट, दंगा करने, भीड़ को हिंसा-अपराध के लिए उकसाने संबंधी धाराओं में आरोप तय करने पर सुनवाई के लिए 10 अक्तूबर की तिथि दी है। दूसरी ओर, कोर्ट ने सक्षम अधिकारी की अनुमति के अभाव में दो समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा करने संबंधी धारा में आरोप तय करने से इनकार कर दिया।
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