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टूजी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला
Updated Fri, 10 Aug 2018 10:40 PM IST
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ए. राजा और अन्य को जवाब के लिए मोहलत
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने टूजी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा, डीएमके सांसद कनिमोझी और अन्य कई आरोपियों को अपील का जवाब देने के लिए मोहलत प्रदान की है। सीबीआई अदालत ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुकदमों में सभी 19 आरोपियों को 21 दिसंबर 2017 को बरी कर दिया था। इनमें कई कंपनियां भी शामिल थीं।जस्टिस नजमी वजीरी ने सुनवाई के लिए 9 अक्तूबर की तारीख तय की है। दूसरी ओर, कोर्ट ने यूनिटेक का जवाब रिकार्ड पर ले लिया है। निचली अदालत ने यूनिटेक के मालिक संजय चंद्रा को भी बरी कर दिया था।
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नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने टूजी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा, डीएमके सांसद कनिमोझी और अन्य कई आरोपियों को अपील का जवाब देने के लिए मोहलत प्रदान की है। सीबीआई अदालत ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुकदमों में सभी 19 आरोपियों को 21 दिसंबर 2017 को बरी कर दिया था। इनमें कई कंपनियां भी शामिल थीं।जस्टिस नजमी वजीरी ने सुनवाई के लिए 9 अक्तूबर की तारीख तय की है। दूसरी ओर, कोर्ट ने यूनिटेक का जवाब रिकार्ड पर ले लिया है। निचली अदालत ने यूनिटेक के मालिक संजय चंद्रा को भी बरी कर दिया था।