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प्रोफेशनल कोर्स में कॉलेज नहीं ले सकेंगे मनमानी फीस
Updated Sun, 08 Jul 2018 07:24 PM IST
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प्रोफेशनल कोर्स में कॉलेज नहीं ले सकेंगे मनमानी फीस
नोएडा।
चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी (सीसीएसयू) से संबद्ध कॉलेजों में प्रोफेशनल कोर्स की बढ़ी फीस से परेशान छात्रों के लिए अच्छी खबर है। विश्वविद्यालय ने कॉलेजों द्वारा मनमानी फीस वसूली रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
सीसीएसयू से संबद्ध कॉलेजों में प्रोफेशनल कोर्स की फीस 37,500 रुपये से ज्यादा करने पर विवि प्रबंधन ने रोक लगाई है। जिन संस्थानों द्वारा इस नियम का पालन नहीं किया जाएगा, उन पर सीसीएसयू द्वारा कार्रवाई के निर्देश हैं।
विश्वविद्यालय द्वारा बीबीए-बीसीए सहित दस कोर्स में अधिक फीस लिए जाने की शिकायतें मिलने पर यह निर्देश जारी किए गए हैं। यूनिवर्सिटी ने पिछले वर्ष तय फीस को आगे के सत्रों के लिए भी अनिवार्य कर दिया है। हालांकि अतिरिक्त सुविधाएं देने वाले संस्थानों को इस नियम में छूट मिलेगी। लेकिन इसके लिए कॉलेजों को अतिरिक्त सुविधाओं का ब्यौरा विश्वविद्यालय को देना होगा।
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नोएडा और गाजियाबाद के कुछ कॉलेजों में अधिक फीस वसूली की शिकायतें लंबे समय से आ रही थीं। जिसके लिए कुछ छात्रों द्वारा हाईकोर्ट में पीआईएल भी दाखिल की गई है। शनिवार को विवि ने दस कोर्स में पहले से तय फीस (11 सितंबर 2017 को निर्धारित फीस) के आदेश दोबारा जारी कर दिए। सीसीएसयू ने कॉलेजों को बीते तीन वर्षों में ली गई फीस का पूरा रिकॉर्ड तीन दिन में जमा कराने के निर्देश दिए हैं।
इन कोर्सों पर लागू हुआ है नियम
सीसीएसयू द्वारा बीबीए, बीसीए, बीजेएमसी, बीएफए, बीए-बीएड, बीएलएड, बीपीईएस, बीएससी होम साइंस, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस और बीएससी कंप्यूटर साइंस के लिए 37,500 रुपये की अधिकतम फीस तय की गई है।
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नोएडा।
चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी (सीसीएसयू) से संबद्ध कॉलेजों में प्रोफेशनल कोर्स की बढ़ी फीस से परेशान छात्रों के लिए अच्छी खबर है। विश्वविद्यालय ने कॉलेजों द्वारा मनमानी फीस वसूली रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
सीसीएसयू से संबद्ध कॉलेजों में प्रोफेशनल कोर्स की फीस 37,500 रुपये से ज्यादा करने पर विवि प्रबंधन ने रोक लगाई है। जिन संस्थानों द्वारा इस नियम का पालन नहीं किया जाएगा, उन पर सीसीएसयू द्वारा कार्रवाई के निर्देश हैं।
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विश्वविद्यालय द्वारा बीबीए-बीसीए सहित दस कोर्स में अधिक फीस लिए जाने की शिकायतें मिलने पर यह निर्देश जारी किए गए हैं। यूनिवर्सिटी ने पिछले वर्ष तय फीस को आगे के सत्रों के लिए भी अनिवार्य कर दिया है। हालांकि अतिरिक्त सुविधाएं देने वाले संस्थानों को इस नियम में छूट मिलेगी। लेकिन इसके लिए कॉलेजों को अतिरिक्त सुविधाओं का ब्यौरा विश्वविद्यालय को देना होगा।
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नोएडा और गाजियाबाद के कुछ कॉलेजों में अधिक फीस वसूली की शिकायतें लंबे समय से आ रही थीं। जिसके लिए कुछ छात्रों द्वारा हाईकोर्ट में पीआईएल भी दाखिल की गई है। शनिवार को विवि ने दस कोर्स में पहले से तय फीस (11 सितंबर 2017 को निर्धारित फीस) के आदेश दोबारा जारी कर दिए। सीसीएसयू ने कॉलेजों को बीते तीन वर्षों में ली गई फीस का पूरा रिकॉर्ड तीन दिन में जमा कराने के निर्देश दिए हैं।
इन कोर्सों पर लागू हुआ है नियम
सीसीएसयू द्वारा बीबीए, बीसीए, बीजेएमसी, बीएफए, बीए-बीएड, बीएलएड, बीपीईएस, बीएससी होम साइंस, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस और बीएससी कंप्यूटर साइंस के लिए 37,500 रुपये की अधिकतम फीस तय की गई है।