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Noida News: चोरी के दोषी को 13 वर्ष तीन माह की सजा
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अदालत से का लोगो
अदालत ने दोषी पर तीन हजार का रुपये का अर्थदंड भी लगाया
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने चोरी के एक मामले में बुलंदशहर के ऋषि को दोषी करार देते हुए 13 वर्ष तीन माह 17 दिन की सजा सुनाई है। दोषी पर तीन हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
आरोपी के खिलाफ दनकौर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर जेल भेजा था। पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन इकाई की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप 14 वर्ष पुराने मुकदमे में आरोपी को सजा सुनाई गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा-379 (चोरी), 411 (चोरी की संपत्ति को छुपाने), 420 (धोखाधड़ी), 467 (महत्वपूर्ण दस्तावेज में जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी) और 471 (जाली दस्तावेज का इस्तेमाल) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मुकदमे में आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था। ब्यूरो
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अदालत ने दोषी पर तीन हजार का रुपये का अर्थदंड भी लगाया
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने चोरी के एक मामले में बुलंदशहर के ऋषि को दोषी करार देते हुए 13 वर्ष तीन माह 17 दिन की सजा सुनाई है। दोषी पर तीन हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
आरोपी के खिलाफ दनकौर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर जेल भेजा था। पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन इकाई की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप 14 वर्ष पुराने मुकदमे में आरोपी को सजा सुनाई गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा-379 (चोरी), 411 (चोरी की संपत्ति को छुपाने), 420 (धोखाधड़ी), 467 (महत्वपूर्ण दस्तावेज में जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी) और 471 (जाली दस्तावेज का इस्तेमाल) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मुकदमे में आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था। ब्यूरो
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