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Noida News: तीन साल पूर्व नाबालिग से दुष्कर्म में 10 साल की कैद
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तीन साल पूर्व नाबालिग से दुष्कर्म में 10 साल की कैद
-थाना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में हुई थी घटना, 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
ग्रेटर नोएडा। तीन साल पहले थाना एक्सप्रेस वे क्षेत्र में किशोरी का अपहरण करने के बाद दुष्कर्म के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (विशेष जज पाक्सो एक्ट- प्रथम) विकास नागर की अदालत ने दोष सिद्ध होने पर प्रशांत कुमार को 10 साल की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
थाना क्षेत्र में पीड़िता के पिता की कॉस्मेटिक की दुकान थी। उसी मार्केट में प्रशांत कपड़े की दुकान पर काम करता था। घटना फरवरी 2021 की है। मार्केट में दुकान होने के कारण प्रशांत किशोरी को फुसला दिल्ली के मदनपुर खादर ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित परिवार ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने चार दिन बाद किशोरी को बरामद कर लिया। पुलिस ने प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया। मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (विशेष जज पाक्सो एक्ट- प्रथम) की अदालत में हुई। यहां पर वादी पक्ष से छह गवाह पेश किए गण्। साथ ही 8 साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। दोष सिद्ध होने पर प्रशांत को 10 साल की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक महीने अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
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-थाना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में हुई थी घटना, 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
ग्रेटर नोएडा। तीन साल पहले थाना एक्सप्रेस वे क्षेत्र में किशोरी का अपहरण करने के बाद दुष्कर्म के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (विशेष जज पाक्सो एक्ट- प्रथम) विकास नागर की अदालत ने दोष सिद्ध होने पर प्रशांत कुमार को 10 साल की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
थाना क्षेत्र में पीड़िता के पिता की कॉस्मेटिक की दुकान थी। उसी मार्केट में प्रशांत कपड़े की दुकान पर काम करता था। घटना फरवरी 2021 की है। मार्केट में दुकान होने के कारण प्रशांत किशोरी को फुसला दिल्ली के मदनपुर खादर ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित परिवार ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने चार दिन बाद किशोरी को बरामद कर लिया। पुलिस ने प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया। मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (विशेष जज पाक्सो एक्ट- प्रथम) की अदालत में हुई। यहां पर वादी पक्ष से छह गवाह पेश किए गण्। साथ ही 8 साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। दोष सिद्ध होने पर प्रशांत को 10 साल की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक महीने अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
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