फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   noida authority will solve property registry issue

संपत्ति की रजिस्ट्री के विवाद का हल करेगा प्राधिकरण

Thu, 23 Aug 2018 09:14 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्रेटर नोएडा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्रेटर नोएडा Updated Thu, 23 Aug 2018 09:14 AM IST
विज्ञापन
noida authority will solve property registry issue
नोएडा प्राधिकरण

अगर आईजी (महानिरीक्षक) निबंधन उत्तर प्रदेश के उस आदेश का पालन हुआ, जिसमें निबंधन अधिनियम-1908 की धारा 28 का पालन करने को कहा गया है तो जनता को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब प्राधिकरण से आवंटित संपत्ति पर उप जिले का भी नाम लिखा जाएगा। इस आशय का प्रस्ताव जल्द शासन को भेजा जाएगा।

विज्ञापन


दरअसल, अधिनियम के तहत संबंधित तहसील क्षेत्र की सभी रजिस्ट्री वहां के सब रजिस्ट्रार कार्यालय में होंगी। ऐसे में नोएडा व ग्रेनो वेस्ट के लोगों को दादरी और ग्रेटर नोएडा जाना पड़ेगा। 30 जुलाई को आईजी निबंधन उत्तर प्रदेश ने एक आदेश जारी किया है।
विज्ञापन


जिसमें कहा कि जेवर व दादरी तहसील क्षेत्र की रजिस्ट्री सब रजिस्ट्रार कार्यालय गौतमबुद्ध नगर में हो रही हैं, जबकि निबंधन अधिनियम-1908 की धारा 28 के तहत रजिस्ट्री सब रजिस्ट्रार कार्यालय दादरी में होनी चाहिए। आईजी ने व्यवस्था को बदलने और तहसील क्षेत्र के हिसाब से रजिस्ट्री करने का आदेश दिया है। साथ ही लिखा कि प्राधिकरण रजिस्ट्री अभिलेखों में राजस्व उप जिले का नाम लिखे, लेकिन अभी तक आदेश का पालन नहीं किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


अगर आदेश का पालन होता है तो जनता को परेशानी होगी। आदेश पर अमल कर अगर प्राधिकरण राजस्व उप जिले का नाम (तहसील क्षेत्र) लिखता है तो फिर तहसील के सब रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्री होंगी। ऐसे में नोएडा के काफी ऐसे हिस्से प्रभावित होंगे, जिनकी रजिस्ट्री अभी नोएडा के सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में हो रही है। उन लोगों को फिर दादरी या ग्रेटर नोएडा आना पड़ेगा। जेवर वालों को जेवर जाना होगा।

रजिस्ट्री अफसरों ने साधी चुप्पी
आईजी निबंधन के आदेश का पालन करवाने पर रजिस्ट्री अफसरों ने चुप्पी साध रखी है और प्राधिकरण पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। उनका कहना है कि प्राधिकरण राजस्व उप जिले का नाम लिखकर देगा तो संबंधित तहसील में रजिस्ट्री की जाएगी।


‘महानिरीक्षक निबंधन के आदेश से प्राधिकरण को अवगत करा दिया गया है। अगर व्यवस्था को बदलने से परेशानी होगी तो प्राधिकरण की तरफ से शासन को प्रस्ताव जाना चाहिए कि उनके अधिग्रहित क्षेत्र में ही सब रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्री की सुविधा कर दी जाए।’- जीपी सिंह, डीआईजी स्टांप, गौतमबुद्ध नगर

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed