दोषियों की याचिका पर सुनवाई से पहले बोलीं निर्भया की मां- खारिज होगी पिटीशन, उसी दिन होगी फांसी
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निर्भया के दोषी विनय शर्मा और मुकेश द्वारा दायर की गई क्यूरेटिव पिटिशन (समीक्षा याचिका) पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले ही निर्भया की मां ने दोषियों के बारे में कहा कि उन्होंने केवल अदालत की प्रक्रिया को लंबा खींचने के लिए यह याचिका दायर की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज अदालत में उनकी याचिका को रद्द कर दिया जाएगा।
निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि चारों को 22 जनवरी को फांसी होना तय है। उन्हें उसी दिन फांसी होगी और निर्भया को इंसाफ मिलेगा। मालूम हो कि निर्भया को चारों गुनहगारों को सात जनवरी को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने डेथ वारंट जारी किया था। इस वारंट में उनकी फांसी के लिए 22 जनवरी सुबह सात बजे का समय निर्धारित किया गया है।Asha Devi, mother of 2012 Delhi gang-rape victim: They (convicts) have filed a petition (curative plea) before the Supreme Court just to stall the process. I'm very hopeful that their petition will be rejected today. They'll be hanged on 22nd January & Nirbhaya will get justice. pic.twitter.com/b0Wwgutpyx
— ANI (@ANI) January 14, 2020विज्ञापन
इसके बाद 9 जनवरी को दोषी मुकेश और विनय ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटिशन दायर की थी। आज सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ दोपहर पौने दो बजे इसपर सुनवाई करेगी। न्यायाधीशों की पीठ में न्यायमूर्ति एन वी रमणा, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन, न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति अशोक भूषण शामिल हैं।
ज्ञात हो कि क्यूरेटिव पिटीशन किसी भी अपराधी के लिए अंतिम कानूनी विकल्प है। इसके बाद दोषी के पास अदालत द्वारा दी गई सजा में राहत की गुहार लगाने के लिए किसी अन्य कानूनी विक्लप का प्रावधान नहीं होता है।