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31 साल पुराने जमीन के घोटाले में नौ आरोपियों को सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

Mon, 01 Apr 2019 05:18 AM IST
शाहरुख खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गाजियाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गाजियाबाद Published by: शाहरुख खान Updated Mon, 01 Apr 2019 05:18 AM IST
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Nine accused sentenced by Magisterial court of CBI in 31-year-old land scam
सांकेतिक तस्वीर
सीबीआई की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शनिवार को 31 साल पुराने करोड़ों की जमीन घोटाले के मामले में नौ आरोपियों को दोषी करार देते हुए अलग-अलग सजा व जुर्माना लगाया है। मजिस्ट्रेट रेनू यादव की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। 
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सीबीआई कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार 1988 में कुछ लोगों ने मिलकर ग्रेटर नोएडा स्थित कसाना की कुछ जमीन को पट्टे पर लिया था। सरकारी जमीन पर कब्जा होने की शिकायत सीबीआई को मिली थी। 
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सीबीआई ने जांच में पाया कि कसाना की 135 बीघा जमीन पर लोगों ने कब्जा किया हुआ है। 26 पट्टे कराकर लोगों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर उन्होंने करोड़ों की जमीन अपने नाम करा ली। 
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सीबीआई ने होशियार सिंह, सरुपा, धनपाल, धर्मवती, इंद्रजीत, हंसराज, अजित सिंह, फिरे सिंह, डोरीलाल, देशराज, ज्ञान सिंह, महेंद्र, भीम सिंह, वीर सिंह, कमलेश, बाल किशन और राजेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। 

केस के विचारण के दौरान अभियुक्त धनपाल, ज्ञान सिंह, महेंद्र और भीम सिंह की मौत हो चुकी है। जबकि अभियुक्त सरुपा, हंसराज, वीर सिंह और राजेश को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। वहीं, अदालत अन्य नौ आरोपियों को छह महीने से लेकर ढाई साल तक और 1500 से लेकर 5500 रुपये तक का जुर्माना लगाया है।
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