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10 साल से पुरानी गाड़ियों को दो हफ्ते की मोहलत

Mon, 13 Apr 2015 01:47 PM IST
Updated Mon, 13 Apr 2015 01:47 PM IST
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NGT stays on its own order to ban diesel vehicles

दिल्ली बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(एनजीटी) ने 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध के अपने फैसले पर दो हफ्ते की रोक लगा दी है।

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ट्रिब्यूनल ने पिछले हफ्ते ही दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर आई याचिका पर सुनवाई करते हुए राजधानी में दस साल से पुरानी डीजल गाड़ियों को चलाने पर रोक लगा दी थी।
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इसी विरोध में आज से ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अपनी हड़ताल शुरू करने वाला था। सूत्रों के अनुसार इसी को देखते हुए एनजीटी ने अपना फैसला दो हफ्ते के लिए वापस ले लिया है।

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दिल्ली सरकार के पाले में है गेंद

NGT stays on its own order to ban diesel vehicles

जानकारी के अनुसार एनजीटी ने अपने फैसले पर दो हफ्ते की रोक लगाकर इस संबंध में दिल्ली सरकार से सलाह मांगी है। ‌‌ट्रिब्यूनल के इस फैसले से अब दस साल से पुरानी डीजल गाड़ियों के मालिकों को दो हफ्तों की राहत मिल गई है।

ट्रिब्यूनल के पूर्व आदेश के बाद 10 साल से पुराने डीजल वाहनों को दिल्ली-एनसीआर से हटाने के आदेश का विरोध शुरू हो गया था।

इस फैसले के खिलाफ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने सोमवार आधी रात से पूरे एनसीआर में चक्काजाम करने की चेतावनी दी थी। राजधानी दिल्ली में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोगों ने शनिवार को भी प्रदर्शन किया था।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि एनजीटी का आदेश किसी भी तरह इस व्यवसाय से जुड़े लोगों के हित में नहीं है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी थी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे सोमवार की आधी रात से चक्का जाम करेंगे।

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