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Delhi NCR News: प्रदूषण फैलाने वाली ऑटो वर्कशॉप पर एनजीटी सख्त, दो माह में कार्रवाई पूरी करने के निर्देश
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- डीपीसीसी की कार्रवाई पर संतोष जताया, 12.25 लाख रुपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का प्रस्ताव
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली में संचालित एक ऑटो वर्कशॉप और वाशिंग सेंटर से जुड़े प्रदूषण मामले में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) की कार्रवाई को संतोषजनक माना है। साथ ही अधिकरण ने डीपीसीसी को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में लंबित प्रक्रिया को अधिकतम दो माह के भीतर पूरा करे। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद की पीठ ने डीपीसीसी की रिपोर्ट पर विचार करते हुए यह आदेश दिया। रिपोर्ट के अनुसार, 2 मार्च 2026 को संबंधित स्थल का निरीक्षण किया गया था, जिसमें पर्यावरणीय और नियामकीय नियमों के कई उल्लंघन सामने आए। मामला मोहम्मद फारिस की शिकायत पर दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि इदगाह रोड स्थित एक मोटर वाहन गैरेज और वाशिंग सेंटर बिना आवश्यक अनुमति के संचालित किया जा रहा है और पर्यावरण मानकों का पालन नहीं कर रहा है।
डीपीसीसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 15 मई 2026 को संबंधित इकाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके साथ ही करीब 12.25 लाख रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाने का प्रस्ताव भी रखा गया। जांच में यह भी पाया गया कि संबंधित गतिविधि गैर-अनुरूप क्षेत्र में संचालित की जा रही थी। अधिकरण ने कहा कि डीपीसीसी ने उसके पूर्व आदेशों के अनुरूप आवश्यक कदम उठाए हैं। इसलिए मामले का निस्तारण करते हुए समिति को निर्देश दिया गया है कि सभी लंबित कार्रवाई निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी की जाए।
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली में संचालित एक ऑटो वर्कशॉप और वाशिंग सेंटर से जुड़े प्रदूषण मामले में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) की कार्रवाई को संतोषजनक माना है। साथ ही अधिकरण ने डीपीसीसी को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में लंबित प्रक्रिया को अधिकतम दो माह के भीतर पूरा करे। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद की पीठ ने डीपीसीसी की रिपोर्ट पर विचार करते हुए यह आदेश दिया। रिपोर्ट के अनुसार, 2 मार्च 2026 को संबंधित स्थल का निरीक्षण किया गया था, जिसमें पर्यावरणीय और नियामकीय नियमों के कई उल्लंघन सामने आए। मामला मोहम्मद फारिस की शिकायत पर दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि इदगाह रोड स्थित एक मोटर वाहन गैरेज और वाशिंग सेंटर बिना आवश्यक अनुमति के संचालित किया जा रहा है और पर्यावरण मानकों का पालन नहीं कर रहा है।
डीपीसीसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 15 मई 2026 को संबंधित इकाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके साथ ही करीब 12.25 लाख रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाने का प्रस्ताव भी रखा गया। जांच में यह भी पाया गया कि संबंधित गतिविधि गैर-अनुरूप क्षेत्र में संचालित की जा रही थी। अधिकरण ने कहा कि डीपीसीसी ने उसके पूर्व आदेशों के अनुरूप आवश्यक कदम उठाए हैं। इसलिए मामले का निस्तारण करते हुए समिति को निर्देश दिया गया है कि सभी लंबित कार्रवाई निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी की जाए।
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