फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   National Herald case Order reserved on taking cognizance of ED s chargesheet

नेशनल हेराल्ड मामला: ईडी के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने पर आदेश सुरक्षित, 29 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई

Mon, 14 Jul 2025 07:14 PM IST
आकाश दुबे संवाद न्यूज एजेंसी, नई दिल्ली
संवाद न्यूज एजेंसी, नई दिल्ली Published by: आकाश दुबे Updated Mon, 14 Jul 2025 07:14 PM IST
सार

ईडी का आरोप है कि एजेएल की संपत्ति अवैध रूप से हासिल करने के लिए एक आपराधिक साजिश के तहत एजेएल के शेयर यंग इंडियन को हस्तांतरित किए गए। ईडी के मामले में शेयरों का मूल्य, एजेएल की अचल संपत्तियां और उनसे प्राप्त किराया कथित तौर पर अपराध की आय है।

विज्ञापन
National Herald case Order reserved on taking cognizance of ED s chargesheet
सांकतिक तस्वीर - फोटो : ANI

विस्तार

राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की तरफ से दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि मामले की सुनवाई 29 जुलाई को होगी। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन, डॉटेक्स मर्चेंडाइज और सुनील भंडारी को ईडी ने आरोपी बनाया है। 

विज्ञापन


ईडी ने आरोप लगाया है कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) नेशनल हेराल्ड का प्रकाशक है। इसकी कीमत 2,000 करोड़ रुपये से अधिक है। उसकी संपत्तियों के कथित धोखाधड़ीपूर्ण अधिग्रहण से प्राप्त 'अपराध की आय' का यंग इंडियन नामक कंपनी ने शोधन किया था। इसमें गांधी परिवार बहुसंख्यक शेयरधारक बताया गया है।
विज्ञापन


ईडी का आरोप है कि एजेएल की संपत्ति अवैध रूप से हासिल करने के लिए एक आपराधिक साजिश के तहत एजेएल के शेयर यंग इंडियन को हस्तांतरित किए गए। ईडी के मामले में शेयरों का मूल्य, एजेएल की अचल संपत्तियां और उनसे प्राप्त किराया कथित तौर पर अपराध की आय है। हालांकि, गांधी परिवार ने तर्क दिया है कि यह एक अजीब और अभूतपूर्व मामला है। जिसमें संपत्ति के उपयोग या प्रक्षेपण के बिना ही धन शोधन के आरोप लगाए गए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
National Herald case Order reserved on taking cognizance of ED s chargesheet
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed