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तय तारीख पर रिलीज होगी नानक शाह फकीर, HC ने रोक लगाने से किया इनकार

Fri, 13 Apr 2018 10:22 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 13 Apr 2018 10:22 AM IST
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nanak shah fakeer to be released on fixed date said high court
nanak shah fakeer

हाईकोर्ट ने गुरु नानक देव जी पर आधारित हिंदी पंजाबी फिल्म नानक शाह फकीर के प्रदर्शन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। यह फिल्म शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज होनी है।

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याचिका दायर कर फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की गई थी जबकि सुप्रीम कोर्ट पंजाब के अतिरिक्त पूरे देश में फिल्म के प्रदर्शन की अनुमति पहले ही प्रदान कर चुका है।  
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कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति गीता मित्तल की खंडपीठ ने कहा इस बात पर विश्वास नहीं होता है कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (डीएसजीएमसी) को इतने साल तक फिल्म के निर्माण की जानकारी नहीं थी जबकि यह फिल्म 2015 से बन रही है।

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हाईकोर्ट ने डीएसजीएमसी की याचिका पर हालांकि फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया लेकिन केंद्र सरकार, केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड व फिल्म निर्माता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई के लिये 22 मई की तारीख तय की गई है।

याची के वकील जयंत सूद ने कहा कि यह फिल्म कल रिलीज होनी है और इस पर फौरन रोक लगनी चाहिये क्योंकि इस फिल्म में गुरु नानक देव जी व उनके परिजनों के जीवन को फिल्माया गया जो सिख धर्म के नियमों के मुताबिक प्रतिबंधित है।

कोर्ट ने कहा अन्य पक्षों का जवाब आने दीजिये उसके बाद देखा जायेगा। एक पक्ष को सुनकर फिल्म के प्रदर्शन पर रोक नहीं लगाई जा सकती।

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