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Motor Vehicle Act: जानिए क्या होता है पीयूसी सर्टिफिकेट, जो देशभर में बनेगा एक जैसा, नहीं होने पर रद्द हो जाएगा वाहन का पंजीकरण

Fri, 18 Jun 2021 04:27 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Fri, 18 Jun 2021 04:27 PM IST
सार

अधिक प्रदूषण पर जारी होगी अमान्य पर्ची, सड़क परिवहन मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना, नए फॉर्म में क्यूआर कोड भी होगा।

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Motor vehicle act now common puc certificate for whole country centre notifies it even vehicle registration can be canceled
pollution check - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

केंद्र सरकार ने वाहनों से प्रदूषण को कम करने के लिए अब देश भर में सामान्य प्रदूषण प्रमाण पत्र(पीयूसी) जारी करने का अहम फैसला लिया है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसमें पहली बार वाहन से अधिक प्रदूषण मिलने पर अमान्य पर्ची देने का प्रावधान जोड़ा गया है।
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केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में किये गए बदलाव के अंतर्गत समान प्रमाण पत्र के लिए नया फॉर्मेट भी जारी किया जाएगा जिस पर क्यूआर कोड होगा। इसमें वाहन की पूरी जानकारी मसलन रजिस्ट्रेशन संख्या, चेंचिस संख्या, वाहन स्वामी का नाम, उसके परमिट आदी की पूरी जानकारी अपलोड की जाएगी।
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मंत्रालय की 14 जून को जारी अधिसूचना के मुताबिक इस फॉर्मेट में वाहन स्वामी का मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा। प्रदूषण प्रमाण पत्र की वैधता और शुल्क संबंधी सभी जानकारी एसएमएस के जरिए सीधे वाहन स्वामी को सौंपी जाएगी। इसे नेशनल रजिस्टर से भी लिंक किया जाएगा।
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उत्सर्जन अधिक हुआ तो मिलेगी अमान्य पर्ची
अधिसूचना के मुताबिक अगर वाहन से मानक से अधिक उत्सर्जन होगा तो एक अमान्य पर्ची जारी होगी। इसे दिखाकर किसी भी सर्विस सेंटर या प्रदूषण जांच केंद्र में वाहन की मरम्मत करानी होगी। ये पर्ची जांच अधिकारी या तो लिखित या डिजिटल मोड पर जारी करेगा।

वाहन ठीक नहीं कराया तो लगेगा जुर्माना
अधिकारी द्वारा अमान्य पर्ची जारी होने के बाद भी अगर वाहन स्वामी या चालक गाड़ी को ठीक नहीं कराता या वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र पेश नहीं करता तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। अधिसूचना में कहा गया कि नियम का पालन आईटी से संबद्ध होगा और इससे वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने में मदद मिलेगी।


पंजीकरण व परमिट भी हो सकता है रद्द
अधिसूचना के मुताबिक वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं होने या वाहन स्वामी द्वारा नियमों का पालन नहीं किये जाने पर संबंधित आरटीओ वाहन का पंजीकरण व उसका परमिट रद्द कर सकता है। ये दस्तावेज वैध प्रमाण पत्र बनने तक रद्द रहेंगे।
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