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दिल्ली: महिला को धक्का देने पर आप विधायक को सात दिन की कैद
Tue, 20 Aug 2019 06:15 AM IST
Abhishek Singh
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Abhishek Singh
Updated Tue, 20 Aug 2019 06:15 AM IST
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आप विधायक मनोज कुमार
- फोटो : सोशल मीडिया
अदालत ने 2014 में एक महिला को धक्का देने के मामले में कोंडली से आप विधायक मनोज कुमार को दोषी ठहराते हुए सात दिन कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। हालांकि फैसले को चुनौती देने के लिए अदालत ने विधायक को एक माह की जमानत प्रदान की है।
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राउज एवेन्यू अदालत के एसीएमएम समर विशाल ने विधायक को सजा सुनाते हुए कहा कि वह एक लोकसेवक हैं, इसलिए यह उनकी जिम्मेदारी है कि जो लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते हैं वह उनसे निष्पक्षता और विनम्रता से मिलें।
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अदालत ने अच्छे आचरण के आधार पर उन्हें नेकचलनी की शर्त पर छोड़ने से इंकार करते हुए कहा कि मनोज कुमार को पहले भी एक अन्य मामले में दोषी ठहराया गया है और तीन महीने की कैद की सजा भी सुनाई गई थी।
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अभियोजन के मुताबिक, महिला विधायक के पास जलभराव संबंधी समस्या लेकर गई थी। विधायक ने महिला को परेशान नहीं करने को कहा और उसे गलत तरीके से धक्का दिया।