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नाबालिग बेटी से पिता ने किया था रेप, कोर्ट ने खारिज की जमानत

Tue, 24 Nov 2015 06:42 PM IST
Updated Tue, 24 Nov 2015 06:42 PM IST
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Minor daughter had been raped by the father, the court rejects bail

कासना कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी पिता की जमानत अर्जी को अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) के न्यायालय ने खारिज कर दिया।

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वहीं एक अन्य मामले में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। आरोपियों के जेल से बाहर आने पर केस के साक्ष्यों के प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए आरोपियों की अर्जी को खारिज किया गया।
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कासना कोतवाली क्षेत्र में 3 मई 2014 को निर्माणाधीन एटीएस प्रिंस्टीन की साइट पर ठेकेदार ने कारपेंटर का काम करने वाले व्यक्ति पर नौ साल की बेटी से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।
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पीड़ित लड़की ने पिता पर दुष्कर्म के आरोप की पुष्टि की है

Minor daughter had been raped by the father, the court rejects bail

रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अभियुक्त की जमानत के लिए उसके वकील ने न्यायालय में अर्जी दी थी।

उसने ठेकेदार पर अपने मुवक्किल को झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया। कोर्ट में पीड़ित लड़की के बयान हो चुके हैं। उसने पिता पर दुष्कर्म करने के आरोप की पुष्टि की है।

सरकारी वकील ने आरोपी की जमानत नहीं होने के लिए दलील दी।

कमरे में बुलाकर अश्लील हरकतें

Minor daughter had been raped by the father, the court rejects bail

एक अन्य मामले में नोएडा के थाना फेस थ्री थाना क्षेत्र में 26 अक्तूबर को चार साल की लड़की को पड़ोसी श्यामसिंह ने अपने कमरे में बुलाकर अश्लील हरकतें की और दुष्कर्म का प्रयास किया।


बच्ची की रोने की आवाज सुनकर उसकी मां मौके पर पहुंची तो आरोपी मौके से भाग गया था। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था।

कोर्ट ने इसकी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी।

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