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सिसोदिया के NGO को नहीं मिलेगा विदेशी चंदा
Updated Wed, 10 Jun 2015 10:40 AM IST
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केंद्र सरकार ने संदिग्ध गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के खिलाफ अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के संगठन कबीर समेत 4470 संगठनों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं।
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केंद्रीय गृह मंत्रालय के विदेशी योगदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत की गई इस कार्रवाई के बाद ये एनजीओ अब विदेशों से धन हासिल नहीं कर सकेंगे।
इन एनजीओ में शीर्ष विश्वविद्यालय, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और एस्कार्ट हार्ट इंस्टीट्यूट शामिल है। गृह मंत्रालय ने एफसीआरए के तहत इन एनजीओ की गतिविधियों की जांच के बाद इनके पंजीकरण को रद्द करने का फैसला लिया।
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तो इसलिए रद्द किया लाइसेंस
इन एनजीओ ने कथित रूप से अपनी वार्षिक रिटर्न दाखिल नहीं की थी और इनकी अन्य गतिविधियों में भी अनियमितता पाई गई थी।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सभी एनजीओ को गृह मंत्रालय के विदेश विभाग द्वारा नोटिस भेजा गया था और लाइसेंस रद्द किए जाने से पहले सभी को जवाब देने के लिए पर्याप्त वक्त भी दिया गया था।
जिन प्रमुख संगठनों के लाइसेंस एफसीआरए के तहत रद्द किए गए हैं, उनमें पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, गार्गी कॉलेज दिल्ली, लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली, विक्रम साराभाई फाउंडेशन भी शामिल है। अप्रैल में करीब 9000 एनजीओ पर विदेशों से चंदा लेने पर रोक लगाई गई थी।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सभी एनजीओ को गृह मंत्रालय के विदेश विभाग द्वारा नोटिस भेजा गया था और लाइसेंस रद्द किए जाने से पहले सभी को जवाब देने के लिए पर्याप्त वक्त भी दिया गया था।
जिन प्रमुख संगठनों के लाइसेंस एफसीआरए के तहत रद्द किए गए हैं, उनमें पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, गार्गी कॉलेज दिल्ली, लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली, विक्रम साराभाई फाउंडेशन भी शामिल है। अप्रैल में करीब 9000 एनजीओ पर विदेशों से चंदा लेने पर रोक लगाई गई थी।