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मीडिया, इंटरनेट और टेलिफोन हैं प्यार के नाम पर सेक्स को बढ़ावा देने के जिम्मेदार: कोर्ट

Mon, 25 Dec 2017 09:39 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Mon, 25 Dec 2017 09:39 AM IST
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media internet and telephone is responsible for encouraging sex in name of love says delhi court

मीडिया, इंटरनेट और टेलिफोन का प्रसार युवाओं में सेक्स को प्यार के चरम के तौर पेश करने का जिम्मेदार है। नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में एक युवक को 10 साल की सजा सुनाते हुए अदालत ने यह टिप्पणी की।

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रोहिणी जिले की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सीमा मैनी ने फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की, कि युवाओं में प्यार के नाम पर सेक्स करना आम होता जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। युवाओं में बढ़ती ऐसी धारणाओं के लिए अदालत ने मीडिया, इंटरनेट और टेलिफोन के बढ़ते प्रसार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि युवाओं की मानसिकता को बदलने की जरूरत है।
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14 साल की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में 26 वर्षीय युवक नीरज को दोषी ठहराते हुए अदालत ने 10 साल की कैद और 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि जुर्माने की राशि में से 20 हजार रुपए पीड़िता को देने का आदेश दिया है। 

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नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में दोषी को सुनाई 10 साल की सजा

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मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायाधीश ने कहा कि लड़के-लड़कियां अक्सर कानून के तहत निर्धारित वैध उम्र से पहले ही यौन संबंध बना रहे हैं, वे एक-दूसरे से शादी का वादा करते हैं जबकि दोनों के बीच शादी की संभावना तक नहीं होती।

अदालत ने दोषी के एक बेटी के पिता होने का संज्ञान लेते हुए कहा कि पीड़िता की मां के आगाह करने के बावजूद दोषी ने नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाना जारी रखा। उन्होंने कहा कि 26 साल है और उसे दुनियादारी की समझ थी, उसकी शादी हो चुकी है और 1 बेटी भी है, तब भी वह उस लड़की को लुभा रहा था, जो उससे 10 साल से भी ज्यादा छोटी है।
 
हालांकि अदालत में दोषी ने दलील दी कि लड़की और उसके बीच संबंध आपसी रजामंदी से बने थे, लेकिन अदालत ने उसकी इस दलील को खारिज कर दिया।

इस मामले में पीड़ित किशोरी की मां ने दोषी के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमे बताया गया था कि दोषी ने किशोरी के साथ कई बार बलपूर्वक शारीरिक संबंध बनाए थे। मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था।

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