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कम फंड में कर्मचारियों को समान वेतन भुगतान के लिए योजना बनाए एमसीडी: हाईकोर्ट
Mon, 21 Sep 2020 10:56 PM IST
Mohit Mudgal
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
Published by: Mohit Mudgal
Updated Mon, 21 Sep 2020 10:56 PM IST
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दिल्ली उच्च न्यायालय
- फोटो : ANI
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हाईकोर्ट ने कम फंड होने पर सभी कर्मचारियों को समान वेतन भुगतान के लिए योजना तैयार करने का निर्देश तीनों नगर निगमों को दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि सभी विभागों के कर्मचारियों को इसमें शामिल किया जाए जिससे कोई छूटे नहीं।
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न्यायमूर्ति हिमा कोहली तथा न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने राजधानी की तीनों नगर निगमों से कहा कि उनके सभी कर्मचारियों को समान वेतन भुगतान के लिए एक नीति होनी चाहिए ताकि कम फंड होने पर भी सब को वेतन मिले। हाईकोर्ट ने यह निर्देश शिक्षकों, नर्सों तथा निगम के अन्य कर्मचारियों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया है। उन्होंने कई माह से वेतन नहीं मिलने का दावा किया था। वहीं पेंशनधारी कर्मचारियों ने भी पेंशन भुगतान का निर्देश देने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उन्हें फरवरी से पेंशन नहीं मिली है।
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इन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान निगमों की ओर से कोर्ट को बताया गया कि कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया गया है लेकिन फंड की कमी के कारण सभी के वेतन का भुगतान संभव नहीं हो रहा है क्योंकि दिल्ली सरकार ने उनके देय फंड की पूरी राशि जारी नहीं की है।
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दिल्ली सरकार के वकील सत्यकाम ने निगमों की इस दलील का विरोध करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के कारण उसके कर संग्रहण में 57 फीसदी की कमी आई है और उसी कारण निगम को दिए जाने वाले फंड में भी कमी आई है। दिल्ली सरकार के वकील ने यह भी कहा कि केंद्र ने जीएसटी में से अभी उसका हिस्सा नहीं दिया है। इसलिए इस मामले में केंद्र सरकार को भी पक्ष बनाया जाए। कोर्ट ने इसके बाद केंद्र सरकार को पक्ष बनाते हुए सुनवाई के लिए पांच नवंबर की तारीख तय की है।