फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   MCD should plans to pay equal pay to employees in low funds: High Court

कम फंड में कर्मचारियों को समान वेतन भुगतान के लिए योजना बनाए एमसीडी: हाईकोर्ट

Mon, 21 Sep 2020 10:56 PM IST
Mohit Mudgal अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: Mohit Mudgal Updated Mon, 21 Sep 2020 10:56 PM IST
विज्ञापन
MCD should plans to pay equal pay to employees in low funds: High Court
दिल्ली उच्च न्यायालय - फोटो : ANI

हाईकोर्ट ने कम फंड होने पर सभी कर्मचारियों को समान वेतन भुगतान के लिए योजना तैयार करने का निर्देश तीनों नगर निगमों को दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि सभी विभागों के कर्मचारियों को इसमें शामिल किया जाए जिससे कोई छूटे नहीं।

विज्ञापन


न्यायमूर्ति हिमा कोहली तथा न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने राजधानी की तीनों नगर निगमों से कहा कि उनके सभी कर्मचारियों को समान वेतन भुगतान के लिए एक नीति होनी चाहिए ताकि कम फंड होने पर भी सब को वेतन मिले। हाईकोर्ट ने यह निर्देश शिक्षकों, नर्सों तथा निगम के अन्य कर्मचारियों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया है। उन्होंने कई माह से वेतन नहीं मिलने का दावा किया था। वहीं पेंशनधारी कर्मचारियों ने भी पेंशन भुगतान का निर्देश देने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उन्हें फरवरी से पेंशन नहीं मिली है। 
विज्ञापन


इन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान निगमों की ओर से कोर्ट को बताया गया कि कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया गया है लेकिन फंड की कमी के कारण सभी के वेतन का भुगतान संभव नहीं हो रहा है क्योंकि दिल्ली सरकार ने उनके देय फंड की पूरी राशि जारी नहीं की है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


दिल्ली सरकार के वकील सत्यकाम ने निगमों की इस दलील का विरोध करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के कारण उसके कर संग्रहण में 57 फीसदी की कमी आई है और उसी कारण निगम को दिए जाने वाले फंड में भी कमी आई है। दिल्ली सरकार के वकील ने यह भी कहा कि केंद्र ने जीएसटी में से अभी उसका हिस्सा नहीं दिया है। इसलिए इस मामले में केंद्र सरकार को भी पक्ष बनाया जाए। कोर्ट ने इसके बाद केंद्र सरकार को पक्ष बनाते हुए सुनवाई के लिए  पांच नवंबर की तारीख तय की है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed