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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Major relief for traders: General trade licenses will now be available directly through the property tax portal.

Delhi NCR News: व्यापारियों को बड़ी राहत, अब प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल से ही मिलेगा जनरल ट्रेड लाइसेंस

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 24 Jun 2026 08:42 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
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नई दिल्ली। एमसीडी ने राजधानी के व्यापारियों और उद्यमियों को बड़ी राहत देते हुए जनरल ट्रेड लाइसेंस (जीटीएल) की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। बुधवार से जनरल ट्रेड लाइसेंस व्यवस्था को प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल के साथ एकीकृत कर दिया है, जिससे कारोबार शुरू करने और लाइसेंस संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करना पहले की तुलना में अधिक आसान हो गया है। नई व्यवस्था के तहत अब व्यापारियों को जनरल ट्रेड लाइसेंस बनवाने या उसके नवीनीकरण के लिए अलग पोर्टल का उपयोग नहीं करना होगा। एमसीडी ने इसके लिए पहले से संचालित जीटीएल पोर्टल को नए लाइसेंस और नवीनीकरण संबंधी कार्यों के लिए बंद किया है। अब सभी संबंधित प्रक्रियाएं प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल के माध्यम से ही पूरी की जाएंगी। अधिकारियों के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना और व्यापारियों को अधिक सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना है। नई प्रणाली में व्यापारियों को प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल पर निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। जनरल ट्रेड लाइसेंस शुल्क को संपत्ति कर का 15 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। शुल्क जमा करने के बाद जारी होने वाली रसीद को ही जनरल ट्रेड लाइसेंस के रूप में मान्य माना जाएगा।

एमसीडी ने कहा कि इस एकीकृत व्यवस्था से लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में लगने वाला समय कम होगा और दस्तावेजी औपचारिकताओं में भी कमी आएगी। साथ ही, अलग-अलग पोर्टल पर पंजीकरण और आवेदन करने की आवश्यकता समाप्त होने से व्यापारियों को सुविधा मिलेगी व प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी अधिक सुव्यवस्थित होंगी। अधिकारियों का मानना है कि पूरी तरह डिजिटल व्यवस्था लागू होने से पारदर्शिता बढ़ेगी, मानवीय हस्तक्षेप कम होगा और सेवा वितरण की गुणवत्ता में सुधार आएगा। एमसीडी ने व्यापारिक समुदाय और नागरिकों से नई व्यवस्था के संबंध में सुझाव एवं प्रतिक्रियाएं देने की अपील भी की है।
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