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सूचना के अधिकार का उड़ाया मखौल,17 महीने बाद नहीं मिली जानकारी

Thu, 08 Sep 2016 12:01 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, गुड़गांव
ब्यूरो/अमर उजाला, गुड़गांव Updated Thu, 08 Sep 2016 12:01 AM IST
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Made a fun of the right to information, information received after 17 months
आरटीआई

सूचना अधिकार का जमकर मखोल उड़ाया जा रहा है। पंचायत के कार्यो व विकास राशि की मांगी गई एक जानकारी आवेदन को 17 महीनें बाद भी मुहैया नहीं कराया गया है। 

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यह जानकारी आवेदक ने पंचायत विभाग व राज्य सूचना आयोग से मांगी थी। जानकारी न मिलने पर अब आवेदक कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहा है।

गांव सिलखो निवासी शेर मौहमद ने 9 अप्रैल 2015 में ग्राम पंचायत के विकास कार्यो पर खर्च राशी का विवरण व पंचायत को शासन की और से उपलब्ध कराई गई राशी की विस्तृत जानकारी मांगी गई थी। 
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आरटीआई में कब्रिस्तान की चारदीवारी के निर्माण के लिए उपलब्ध कराई गई राशी के खुर्द बुर्द करने का जवाब भी मांगा गया था। परंतु ग्राम पंचायत व पंचायत विभाग द्वारा मांगी गई जानकारी का कोई जवाब नहीं दिया गया। 
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परेशान आवेदक को जब बार बार आग्रह करने पर जानकारी नहीं प्राप्त हुई तो उसने 3 अक्टूबर 2015 को राज्य सूचना आयुक्त चण्डीगढ़ को पत्र भेज जवाब मांगा। 

राज्य सूचना आयुक्त हरियाणा ने खंड़ विकास पंचायत अधिकारी कम सूचना अधिकारी तावडू को दिनांक  11 सितंबर 30 सिंतबर 9 अक्टूबर 2015 व 2 फरवरी 2016 को पत्राचार कर शीघ्र जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए। परंतु राज्य सूचना आयुक्त के निर्देश के बाद भी आवेदक को जानकारी नहीं मिल पाई।

समय पर जानकारी नहीं देने पर  11 अप्रैल  2016 को राज्य सूचना आयुक्त ने खंड़ विकास पंचायत अधिकारी कम सूचना अधिकारी तावडू को चंण्डीगढ तलब कर उसका पक्ष सुनने के बाद सरपंच से रिकार्ड तलब कर आवेदक को जानकारी देने के आदेश दिए।


इसके बाद भी जब आवेदक को जानकारी नहीं मिली तो उसने पुन: एक पत्र सूचना आयुक्त को भेज जानकारी उपलब्ध कराने की फरियाद की। राज्य सूचना आयुक्त ने  बीडीपीओ कम सूचना अधिकारी तावडू को  गत 24 अगस्त को पत्र क्रमाक नंबर 10215/एसआईसी/2015/7-आईए भेज 15 दिन के अंदर जानकारी उपलब्ध कराने के आदेश दिए है। देखना होगा की इसके बाद भी आवेदक को जानकारी मिल पाती है, या नहीं।

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