दिल्ली में ऐसा होगा लॉकडाउन 5.0, पढ़ें किन चीजों में मिलेगी छूट और कहां जारी रहेंगे प्रतिबंध
लॉकडाउन के चौथे चरण के खत्म होने के बाद एक जून से देशभर में लॉकडाउन 5.0 लागू होगा। इसे लेकर गृह मंत्रालय ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। नए नियमों के मुताबिक कई चीजों में छूट मिली है, लेकिन कंटेनमेंट जोन में आने वाले इलाकों में राहत नहीं दी गई है।
दिशा-निर्देशों के मुताबिक राजधानी दिल्ली में भी कुछ खास छूट नहीं मिली है। यहां पढ़ें लॉकडाउन 5.0 के तहत दिल्ली में किन चीजों को मिलेगी अनुमति और कौन से काम रहेंगे प्रतिबंधित।
इन्हें मिलेगी छूट-
- होटल और औद्योगिक संस्थान आठ जून के बाद खुल सकेंगे।
- रात में 9 बजे से जारी होगा कर्फ्यू। सुबह पांच बजे तक बाहर निकलने पर रोक।
- 8 जून से होटल, धार्मिक स्थल और रेस्टोरेंट को खोलने की मिली अनुमति।
- दिल्ली से बाहर दूसरे राज्य जाने के लिए नहीं होगी पास की जरूरत।
- मॉल्स को आठ जून के बाद खोलने की मिली मंजूरी।
यहां जारी रहेंगे प्रतिबंध
- कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन के नियम पहले की तरह की लागू रहेंगे।
- यह नियम कंटेनमेंट जोन में 30 जून यानी लॉकडाउन-5.0 तक लागू रहेंगे।
- दवा और आवश्यक सामानों की ही डिलीवरी होगी ।
- मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी।