लॉकडाउन 4.0: दिल्ली सरकार ने जारी की गाइलाइन, जानें क्या खुला क्या रहेगा बंद
-दिल्ली में कंटेनमेंट जोन के बाहर व्यावसायिक गतिविधियों की इजाजत
-सामाजिक दूरी का करना होगा पालन
-अभी मेट्रो नहीं चलेगी, स्पॉ, सैलून नहीं खुलेंगे
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विस्तार
लॉकडाउन-4 के तहत 31 मई तक के लिए दिल्ली सरकार ने सोमवार को कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी बाजार व मार्केट कॉम्प्लेक्स खोलने की अनुमति दे दी, लेकिन दुकानें ऑड-ईवन सिस्टम से खोली जाएंगी और सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करना होगा। इसके साथ ही केंद्र की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए निजी व सार्वजनिक परिवहन के साधनों के अलावा ऑटो व कैब भी चलेंगी। सरकारी और निजी दफ्तर, स्टेडियम व स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी खोल दिए गए हैं। शाम करीब साढ़े पांच बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लॉकडाउन-4 के तहत अगले दो सप्ताह तक सरकार की कार्ययोजना का खाका पेश किया।
केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में कोरोना के मामले में दिनोदिन बढ़ रहे हैं, लेकिन औद्योगिक गतिविधियों को भी चलाने की जरूरत है, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। ऐसे में सभी औद्योगिक क्षेत्र व उद्योग और निर्माण गतिविधि चल सकेंगी। हालांकि, दिल्ली मेट्रो, होटल, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, थियेटर, ऑडिटोरियम, स्कूल व कॉलेज, धार्मिक स्थल, सैलून, स्पॉ आदि को बंद रखने का फैसला लिया गया है।
लॉकडाउन-3 तक हर स्तर पर तैयारियां कीं
केजरीवाल ने बताया कि लॉकडाउन-3 तक पाबंदियां लगाने की जरूरत थी। इस दौरान दिल्ली सरकार ने इतनी तैयारी कर ली कि संक्रमित मरीजों का उचित इलाज हो सके। हर स्तर पर दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं का चुस्त-दुरुस्त कर लिया है। इंतजाम इस तरह का है कि दूसरी बीमारियों की तरह कोरोना के मरीज भी ठीक होते रहेंगे। उन्होंने बताया कि इस महामारी का लॉकडाउन स्थायी समाधान नहीं है। खासतौर से इसलिए भी कि कोरोना वायरस अभी एक-दो महीने में खत्म होने वाला नहीं है। जब तक इसकी दवा नहीं बनती, यह नहीं जाएगा। ऐसे में सबको इसके साथ जीने की आदत डालनी होगी। बावजूद इसके पूरी दिल्ली को एक साथ खोला नहीं जा सकता। ऐसे में लोगों को धीरे-धीरे रियायतें देने का फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से दिल्ली सरकार ने अपनी कार्ययोजना तैयार कर ली है।
इन सेवाओं की रहेगी अनुमति
1. सार्वजनिक व निजी वाहनों को छूट
-20 यात्रियों के साथ चलेंगी बसें, हर बस स्टॉप पर यात्रियों की स्क्रीनिंग करने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए लगाया जाएगा परिवहन विभाग का स्टॉफ
-एक सवारी के साथ ऑटो, ई-रिक्शा व साइकिल रिक्शा को इजाजत। दो सवारी के साथ चलेंगी टैक्सी, कैब, ग्रामीण सेवा व फटफट सेवा।
-पांच सवारी के साथ मैक्सी कैब व 11 सवारी के साथ आरटीवी को इजाजत।
-हर सवारी उतरने के बाद सीट को सैनिटाइज करने की जिम्मेदारी चालक की होगी।
-कार में दो लोग व बाइक पर एक ही व्यक्ति कर सकेगा सवारी।
-कार पूलिंग व कार शेयरिंग की नहीं मिलेगी इजाजत।
2. खुल जाएंगे सभी बाजार
-केंटेनमेंट जोन के बाहर सभी बाजार व मार्केट कॉम्प्लेक्स खुलेंगे। दुकानें ऑड-ईवन के हिसाब से खुलेंगी, एक दिन एक तो दूसरे दिन दूसरी दुकान पर हो सकेगी खरीददारी।
-जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें हर दिन खुलेंगी।
-रेस्टोरेंट खुलेंगे, लेकिन बैठकर खाने की नहीं होगी इजाजत।
-हर दुकानदार पर होगी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कराने की जिम्मेदारी, चूक होने पर बंद कर दी जाएगी दुकानें।
3.उद्योग व निर्माण गतिविधि चालू
-सभी उद्योग और औद्योगिक क्षेत्र खुल जाएंगे। सभी तरह की निर्माण गतिविधियां होंगी चालू। दोनों जगहों पर दिल्ली के मजदूरों की ही होगी पहुंच। दूसरे राज्यों के मजदूर अभी दिल्ली नही पहुंच सकेंगे।
4. सरकारी व निजी दफ्तर खुलेंगे
-दिल्ली में सभी तरह के सरकारी और निजी दफ्तर कमर्चारियों की पूरी क्षमता के साथ खुल सकेंगे। इनमें सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन। नियोक्ता को सलाह है कि वर्क फ्रॉम होम को दें बढ़ावा।
5. स्टेडियम खुलेंगे, शादी व अंतिम यात्रा में संख्या होगी कम
-सभी पार्क, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स व स्टेडियम खुलेंगे, लेकिन खेल के दौरान नहीं रहेंगे दर्शक।
-50 लोगों के साथ हो सकेगा शादी सामारोह और 20 से अधिक लोग अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो सकेंगे। दोनों ही आयोजनों में सोशल डिस्टेंसिंग होगी जरूरी।
इन गतिविधयों की नहीं होगी इजाजत
-कंटेन्मेंट जोन में जरूरी सेवाओं के अलावा दूसरी किसी तरह की व्यावसायिक गतिविधि की नहीं होगी इजाजत।
- दिल्ली मेट्रो रहेगी बंद। स्कूल, कॉलेज समेत दूसरे शैक्षणिक संस्थान नहीं खुलेंगे।
- होटल, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, थियेटर, ऑडिटोरियम रहेंगे बंद।
- सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक समारोह की नहीं होगी इजाजत।
- धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे, कोई धार्मिक आयोजन नहीं होगा।
- नाई, स्पॉ व सैलून रहेंगे बंद।
- 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग, दस साल से नीचे के बच्चे, गर्भवती महिलाएं व दूसरी बीमारियों से ग्रस्त लोग घर पर रहेंगे।
- शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक कोई घर से बाहर निकलने पर रहेगी पाबंदी।
-हॉटस्पॉट में लॉकडाउन-3 की गाइडलाइन के मुताबिक पाबंदियां जारी रहेंगी।
बसों में अधिकतम 20, ऑटो-ई रिक्शा में एक को सफर की इजाजत
बसों में अधिकतम 20 यात्रियों को ही बिठाने की इजाजत दी गई है, जबकि टैक्सी में दो और ऑटो-ई रिक्शा में एक-एक यात्री ही सफर कर सकेंगे। सभी रूटों पर बसें संचालित होंगी, लेकिन सभी स्टॉप पर नहीं रुकेंगी। पहले से ही बस में 20 यात्री हैं तो भी बस स्टॉप पर बस नहीं रुकेगी।
आरोग्य सेतु का भी होगा इस्तेमाल
यात्रियों में संक्रमण का खतरा न रहे इसके लिए आरोग्य सेतु एप का भी इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि बसों में प्रवेश के लिए अन्य शर्तों को पूरा करने वालों को भी यात्रा करने दिया जाएगा। गंतव्य पर पहुंचने और यात्रा शुरू करने पर बसों को सैनिटाइज किया जाएगा। बसों में तैनात कर्मी पहले से ही सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए बसों के अलावा सभी प्रमुख बस स्टॉप पर मार्शल मुस्तैद रहेंगे। बसों में प्रवेश से पहले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी।
यात्रियों की अधिकतम संख्या
बस 20
आरटीवी 11
मैक्सी कैब 05
फटफट सेवा 02
टैक्सी, कैब 02
ऑटो 01
ई रिक्शा 01
कुछ शर्तों के साथ वकीलों को चैंबर खोलने की अनुमति
दिल्ली हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान सोमवार को वकीलों के चैंबर फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि, वकीलों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों व अन्य शर्तों का पालन करना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहित माथुर ने हाईकोर्ट की ग्रेडेड एक्शन प्लान कमेटी के साथ 14 मई को हुई बैठक में चैंबर खोलने की अपील की थी। अदालतों में चैंबरों को खोलने के संबंध में रजिस्ट्रार जनरल की ओर से नोटिस जारी किया गया है। इसमें वकीलों के चैंबर दो चरण में खोलने के लिए मंजूरी दी गई है।
लॉकडाउन के दौरान सामाजिक दूरी के नियमों को पालन करते हुए वकीलों के चैंबर सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक खुल सकेंगे। इसके साथ ही चैंबरों और इमारतों को सैनिटाइज करने के भी निर्देश दिए गए हैं। नोटिस में कहा गया कि बिना मास्क के वकीलों का प्रवेश चैंबर में नहीं होगा। चैंबर में जाने वाले वकीलों और वादियों के लिए केवल हाईकोर्ट के गेट नंबर 7 से प्रवेश की अनुमति होगी। इमारत में कोई चाय या कॉफी का कियोस्क लगाने की अनुमति नहीं होगी।