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सुनंदा पुष्कर मौत मामला: थरूर की अग्रिम जमानत के खिलाफ याचिका पर जवाब तलब

Tue, 21 Aug 2018 01:44 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 21 Aug 2018 01:44 PM IST
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lawyer moves delhi high court against shashi tharoor anticipatory bail in sunanda pushkar death case

हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को निचली अदालत से मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि यह जमानत रद की जाये क्योंकि यह कानून की अनदेखी करते हुये दी गई।  

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पुलिस ने सुनंदा पुष्कर मौत मामले में शशि थरूर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी जिस पर अदालत ने थरूर को समन जारी किया था। कोर्ट में पेश होने से पहले ही थरूर ने पांच जुलाई को अग्रिम जमानत ले ली थी।  
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जस्टिस आरके गॉबा ने अधिवक्ता दीपक आनंद की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर 25 सितंबर तक जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि थरूर को गलत तरीके से अग्रिम जमानत दी गई थी।  
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याची का कहना है कि शशि थरूर की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी क्योंकि यह कानून के मुताबिक नहीं थी। इसके लिये अलावा यह याचिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन थी। यह जमानत याचिका कानून का चकमा देने के लिये दायर की गई थी।  

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुये याचिका में कहा गया है कि अग्रिम जमानत याचिका केवल जांच के दौरान ही दायर की जा सकती है लेकिन अदालती समन जारी होने के बाद दायर नहीं की जा सकती।  

दिल्ली पुलिस ने 14 मई 2018 को थरूर के खिलाफ दहेज हत्या व खुदकुशी के लिये उकसाने की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत ने इस चार्जशीट पर पांच जून को संज्ञान लेने के बाद थरूर को बतौर आरोपी समन जारी किया था। अदालत ने थरूर को सात जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया था लेकिन इससे पहले थरूर ने अग्रिम जमानत ले ली थी।  

गौरतलब है कि सुनंदा पुष्कर की 17 जनवरी 2014 को संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। उनका शव एक पांच सितारा होटल के कमरे से बरामद हुआ था। 

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