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Delhi NCR News: चाकू से हमला करने का आरोपी बरी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 10 Aug 2026 08:19 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
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नई दिल्ली। साकेत कोर्ट ने अपनी साली पर चाकू से हमला कर हत्या की कोशिश करने के आरोपी को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ आरोप साबित नहीं हो सके। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पवन कुमार की अदालत ने मामले की सुनवाई की।


अभियोजन पक्ष के अनुसार, 18 अप्रैल 2023 को आरोपी पंकज झा ने अपनी पत्नी से जुड़े वैवाहिक विवाद को लेकर उसकी भाभी गंगा झा पर हमला किया था। आरोप था कि गंगा ने आरोपी की पत्नी को उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी थी। इसके बाद आरोपी ने उसके पेट में चाकू मार दिया। हालांकि, सुनवाई के दौरान पीड़िता समेत तीनों प्रमुख गवाहों ने अदालत को बताया कि आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच झगड़ा हुआ था। इसी दौरान महिला को धक्का लगा और वह जमीन पर गिर गई। उनके अनुसार, जमीन पर पड़ी किसी वस्तु से महिला को चोट लगी थी। उन्होंने आरोपी की ओर से चाकू से हमला किए जाने की बात से इनकार किया। अदालत ने कहा कि तीनों प्रमुख गवाहों के अभियोजन के पक्ष में बयान नहीं देने से आरोपी के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं बचा। मामले में घटनास्थल से बरामद चाकू पर घायल महिला के खून के निशान मिले थे। हालांकि, अदालत ने कहा कि आरोपी को चाकू से जोड़ने वाला कोई साक्ष्य नहीं मिला। चाकू पर आरोपी के फिंगरप्रिंट भी नहीं मिले थे। अदालत ने कहा कि अभियोजन आरोपी का अपराध संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। इसके बाद पंकज झा को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।
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