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मालवीय नगर मिडनाइट रेड केस: सोमनाथ भारती पर छेड़छाड़ और मारपीट के आरोप तय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली
Updated Tue, 17 Jul 2018 08:23 PM IST
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पटियाला हाउस कोर्ट के एसीएमएम समर विशाल की अदालत ने मालवीय नगर मिडनाइट रेड मामले में पूर्व कानून मंत्री और आप विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ मंगलवार को छेड़छाड़, मारपीट अनधिकृत प्रवेश, धमकी देने, दो समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने व अन्य धाराओं में आरोप तय कर दिए।
मामला मालवीय नगर इलाके में 19 जनवरी 2014 में अफ्रीकी मूल की महिलाओं से छेड़छाड़ व धमकी देने से जुड़ा है। भारती के साथ 16 अन्य भी इसमें आरोपी हैं।
अदालत ने कहा कि भारती व अन्य आरोपियों पर संबंधित धाराओं में मामला बनता है और मुकदमा चलाने के लिये पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। अभियोजन की गवाही शुरू करने के लिए कोर्ट ने चार सितंबर की तारीख तय की है।
अदालत ने इस मामले में फरार एक आरोपी को भगौड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। मालवीय नगर पुलिस ने अदालत के आदेश पर सोमनाथ भारती व अन्य 17 लोगों के खिलाफ अफ्रीकी मूल की महिलाओं से छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया था।
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मामला मालवीय नगर इलाके में 19 जनवरी 2014 में अफ्रीकी मूल की महिलाओं से छेड़छाड़ व धमकी देने से जुड़ा है। भारती के साथ 16 अन्य भी इसमें आरोपी हैं।
अदालत ने कहा कि भारती व अन्य आरोपियों पर संबंधित धाराओं में मामला बनता है और मुकदमा चलाने के लिये पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। अभियोजन की गवाही शुरू करने के लिए कोर्ट ने चार सितंबर की तारीख तय की है।
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अदालत ने इस मामले में फरार एक आरोपी को भगौड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। मालवीय नगर पुलिस ने अदालत के आदेश पर सोमनाथ भारती व अन्य 17 लोगों के खिलाफ अफ्रीकी मूल की महिलाओं से छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया था।
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मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज बयान में नौ महिलाओं ने कहा कि सोमनाथ भारती की अगुवाई लोगों की भीड़ 15-16 जनवरी 2014 की रात खिड़की एक्सटेंशन स्थित उनके घरों में घुसी और मारपीट की।
इनमें से कुछ लोगों ने उन्हें अपशब्द कहते हुए सेक्स रैकेट चलाने के आरोप लगाए। दिल्ली पुलिस ने भारती व 17 अन्य लोगों के खिलाफ छेड़छाड़, मारपीट, दंगा-फसाद, धमकी देने संबंधी धाराओं में चार्जशीट पेश की थी।
इस मामले में 41 लोगों की सूची बतौर गवाह कोर्ट में पेश की गई थी। अदालत ने इस मामले में आगे जांच के लिए सोमनाथ भारती के आवेदन को 26 मार्च 2018 को खारिज कर दिया था।
इनमें से कुछ लोगों ने उन्हें अपशब्द कहते हुए सेक्स रैकेट चलाने के आरोप लगाए। दिल्ली पुलिस ने भारती व 17 अन्य लोगों के खिलाफ छेड़छाड़, मारपीट, दंगा-फसाद, धमकी देने संबंधी धाराओं में चार्जशीट पेश की थी।
इस मामले में 41 लोगों की सूची बतौर गवाह कोर्ट में पेश की गई थी। अदालत ने इस मामले में आगे जांच के लिए सोमनाथ भारती के आवेदन को 26 मार्च 2018 को खारिज कर दिया था।