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पुलिस ने बताया, कन्हैया के खिलाफ क्या हैं सबूत

Wed, 24 Feb 2016 03:25 PM IST
Updated Wed, 24 Feb 2016 03:25 PM IST
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Kanhaiya Kumar's bail plea hearing deferred to 29th February.

जेएनयू के छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को झटका देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उसे जमानत देने से इंकार करते हुए उसकी याचिका पर सुनवाई को 29 फरवरी तक के लिए टाल दिया है।

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एएनआई के मुताबिक पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में कन्हैया की बेल के खिलाफ जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है उसमें आरोप लगाया गया है कि जेएनयू में गैरकानूनी तौर से बुलाई गई सभा में कन्हैया ने सक्रिय भागीदारी की थी, जहां राष्ट्रविरोधी नारे लगाए गए थे।
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साथ ही पुलिस ने कहा कि उसके पास इन आरोपों को साबित करने के लिए वीडियो फुटेज ही एक मात्र सबूत नहीं है। आरोपों के पक्ष में पुलिस के पास चश्मदीद गवाह सहित अन्य सबूत भी मौजूद हैं।
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बता दें कि कोर्ट ने कन्हैया को निचली अदालत में बेल के लिए अर्जी देने को भी कहा है। कल ही हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कन्हैया मामले में अपनी स्टेटस रिपोर्ट जमा करने के लिए कहते हुए उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई आज के लिए टाल दी थी।

दिल्ली पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट फाइल करते हुए मंगलवार रात हुई उमर खालिद और अनिर्बन भट्टाचार्य की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए अदालत से कन्हैया की फ्रेश कस्टडी की डिमांड की।

'रिहाई से जाएगा गलत संदेश'

Kanhaiya Kumar's bail plea hearing deferred to 29th February.

दिल्ली पुलिस द्वारा हाईकोर्ट में दायर स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर कन्हैया को जमानत दी जाती है तो इससे पूरे देश के छात्रों के बीच संदेश जाएगा कोई भी इस तरह की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को करने के बाद कुछ दिन जेल में काट कर आसानी से आजाद हो सकता है।

पुलिस का कहना है किसी शिक्षण संस्‍थान में इस तरह की गैर-शैक्षणिक सभा करने को साधारण नहीं माना जा सकता क्योंकि इस तरह की घटनाओं का राष्ट्रव्यापी असर होता है।

इस बीच जेएनयू में हुई घटना के विरोध में अखिल भारती विधार्थी परिषद ने दिल्ली के रामलीला मैदान से जंतर मंतर के लिए रैली भी निकाली है।

भाई और चाचा थे कोर्ट में मौजूद

Kanhaiya Kumar's bail plea hearing deferred to 29th February.

बता दें कि कन्हैया के मामले की सुनवाई के दौरान उसके भाई और चाचा कोर्ट रूम में ही मौजूद थे। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कन्हैया व अन्य आरोपी छात्रों की सुरक्षा के लिए भी सख्त हिदायत दी।

कोर्ट ने पुलिस को कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि इन लोगों को एक भी खरोंच न आए। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने कहा है कि वो कन्हैया कुमार की फ्रेश पुलिस कस्टडी ते लिए आवेदन करेंगे।

वहीं हाईकोर्ट ने फ्रेश कस्टडी की मांग पर कहा कि ये जांच एजेंसी का वैधानिक अधिकार है कि वो इस स्टेज पर ‌रिमांड की मांग करें।

कन्हैया और खालिद-अनिर्बन से आमने सामने होगी पूछताछ!

Kanhaiya Kumar's bail plea hearing deferred to 29th February.

जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को ये कहा कि कन्हैया की रिमांड वो इसलिए चाहती है ताकि कन्हैया और खालिद व अनिर्बन को आमने सामने लाकर पूछताछ की जा सके।

दूसरी तरफ देशद्रोह के ही मामले में गिरफ्तार जेएनयू छात्र खालिद और अनिर्बन को कोर्ट के सामने कहां पेश किया जाएगा इसके निर्देश दिल्ली हाईकोर्ट संबंधित विभाग से राय म‌शविरा करने के बाद देगी।

बता दें कि कल मंगलवार देर रात देशद्रोह के नारे लगाने के आरोपी जेएनयू छात्र खालिद व अनिर्बन ने अपने आप को सरेंडर कर दिया था जिसके बाद उससे पूछताछ चल रही है। आज उसे 12 बजे तक कोर्ट में पेश किया जाना है।

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