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Delhi NCR News: जेएनयू में छात्रों को मिला एक महीने का हॉस्टल विस्तार
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जेएनयू में छात्रों को मिला एक महीने का हॉस्टल विस्तार
-30 जून के बाद छात्रावास को करना होगा खाली
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) ने एमए सेकेंड ईयर (टर्मिनल मास्टर्स) छात्रों के लिए हॉस्टल में रहने की अवधि को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। इस संबंध में डीन छात्र कार्यालय ने सर्कुलर जारी किया है। हॉस्टल खाली करने की अवधि 31 मई को समाप्त हो रही थी।
दरअसल, जेएनयू छात्र संघ ने नेट परीक्षा के आयोजन के चलते छात्रों के लिए हॉस्टल में रहने की अवधि बढ़ाने की मांग की थी। सर्कुलर के अनुसार संबंधित हॉस्टलों के सीनियर वार्डन छात्रों के आवेदनों की जांच कर विस्तार की अनुमति देंगे। विस्तार का लाभ लेने के इच्छुक छात्रों को गेस्ट के रूप में रहना होगा। छात्रों को निर्धारित प्रारूप में अनिवार्य तौर पर हलफनामा जमा करना होगा। बिना उसके हॉस्टल में रहने देने की मांग के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि हॉस्टल से संबंधित सभी बकाया शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। वरना आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। विस्तार प्राप्त करने वाले छात्रों को अग्रिम मेस शुल्क भी जमा करना होगा। यह राशि पिछले महीने के मेस बिल के बराबर होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 30 जून के बाद किसी भी परिस्थिति में हॉस्टल विस्तार नहीं दिया जाएगा। सभी छात्रों को निर्धारित तारीख तक कमरे खाली करने होंगे।
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-30 जून के बाद छात्रावास को करना होगा खाली
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) ने एमए सेकेंड ईयर (टर्मिनल मास्टर्स) छात्रों के लिए हॉस्टल में रहने की अवधि को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। इस संबंध में डीन छात्र कार्यालय ने सर्कुलर जारी किया है। हॉस्टल खाली करने की अवधि 31 मई को समाप्त हो रही थी।
दरअसल, जेएनयू छात्र संघ ने नेट परीक्षा के आयोजन के चलते छात्रों के लिए हॉस्टल में रहने की अवधि बढ़ाने की मांग की थी। सर्कुलर के अनुसार संबंधित हॉस्टलों के सीनियर वार्डन छात्रों के आवेदनों की जांच कर विस्तार की अनुमति देंगे। विस्तार का लाभ लेने के इच्छुक छात्रों को गेस्ट के रूप में रहना होगा। छात्रों को निर्धारित प्रारूप में अनिवार्य तौर पर हलफनामा जमा करना होगा। बिना उसके हॉस्टल में रहने देने की मांग के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
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विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि हॉस्टल से संबंधित सभी बकाया शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। वरना आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। विस्तार प्राप्त करने वाले छात्रों को अग्रिम मेस शुल्क भी जमा करना होगा। यह राशि पिछले महीने के मेस बिल के बराबर होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 30 जून के बाद किसी भी परिस्थिति में हॉस्टल विस्तार नहीं दिया जाएगा। सभी छात्रों को निर्धारित तारीख तक कमरे खाली करने होंगे।
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