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जेएनयू राजद्रोह : दिल्ली पुलिस को 18 सितंबर तक हासिल करनी होगी आवश्यक मंजूरी

Tue, 23 Jul 2019 12:02 PM IST
प्रशांत कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रशांत कुमार Updated Tue, 23 Jul 2019 12:02 PM IST
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JNU sedition case No sanction from authorities received to prosecute Kanhaiya Kumar said police
कन्हैया
जेएनयू देशद्रोह मामले में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से कहा कि कन्हैया कुमार व अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अधिकारियों से कोई मंजूरी नहीं मिली है। इस बाबत न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को 18 सितंबर तक का समय दिया है। 
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आपको बता दें कि इससे पहले इस मामले में दिल्ली सरकार ने कहा कि पुलिस ने गुप्त रूप से जल्दबाजी में बिना अनुमति लिए चार्जशीट फाइल कर दी। अब तक संबद्ध विभाग ने कथित नारों की जांच नहीं की है कि यह देशविरोधी हैं या नहीं।
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दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने करीब तीन साल की जांच के बाद जेएनयू के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उमर खालिद व अनिर्बन भट्टाचार्य समेत 10 आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह व अन्य धाराओं में मुकदमा चलाने के लिए सरकारी अनुमति के बिना 14 जनवरी 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया था। मामला संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी की बरसी पर जेएनयू कैंपस में 9 फरवरी 2016 की रात आयोजित कार्यक्रम से जुड़ा है। 
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इस मामले में कन्हैया, उमर खालिद व अनिर्बन भट्टाचार्य को गिरफ्तार गया था। अब वह जमानत पर हैं। इनके अलावा आरोप पत्र में सात कश्मीरी छात्रों मुजीब हुसैन, मुनीब हुसैन, आकिब हुसैन, रईस, बशारत, उमर गुल, खालिद बशीर को भी नामजद किया गया है। इन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया था।
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