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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   IRS Sameer Wankhede's plea dismissed in Delhi High Court, allowed to file case in Mumbai

Delhi NCR News: आईआरएस समीर वानखेडे की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में खारिज, मुंबई में दाखिल करने की अनुमति मिली

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Feb 2026 06:38 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े की ओर से नेटफ्लिक्स वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के खिलाफ दायर मानहानि मुकदमे को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सुनवाई करने का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र उसके पास नहीं है। हालांकि, कोर्ट ने वानखेड़े को मुंबई की सक्षम अदालत में मुकदमा दायर करने की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की एकल पीठ ने फैसले में प्रतिवादियों की प्रारंभिक आपत्ति को स्वीकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह अदालत वाद को सुनने के लिए सक्षम नहीं है। इसलिए, यह याचिका याचिकाकर्ता को लौटा दी जाती है, जो चाहें तो सक्षम अदालत में पेश कर सकते हैं। समीर वानखेड़े ने दावा किया था कि आर्यन खान द्वारा निर्देशित इस नेटफ्लिक्स सीरीज में पहले एपिसोड में एक किरदार उनके चित्रण का व्यंग्यात्मक और मानहानिकारक कार्टून है, जो उनकी छवि को खराब करने और 2021 के आर्यन खान ड्रग्स मामले में व्यक्तिगत बदला लेने के उद्देश्य से बनाया गया है। उन्होंने सीरीज से कुछ दृश्यों को हटाने, 2 करोड़ रुपये का मुआवजा और अन्य अंतरिम राहत की मांग की थी। प्रतिवादी पक्ष ने तर्क दिया कि मामला मुंबई से जुड़ा है, क्योंकि वानखेड़े और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट (शाहरुख खान की प्रोडक्शन कंपनी) दोनों मुंबई में स्थित हैं। इसलिए, दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करना फोरम शॉपिंग है। कोर्ट ने इस तर्क को मान्यता दी और मुकदमा मुंबई में दायर करने की सलाह दी।
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