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आईआरसीटीसी घोटालाः कोर्ट ने लालू को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये पेश होने का दिया निर्देश
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Mon, 19 Nov 2018 07:25 PM IST
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lalu prasad yadav
- फोटो : फाइल फोटो
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अदालत ने सोमवार को आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद को आईआरसीटीसी घोटाले के मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 20 दिसंबर को पेश होने का निर्देश दिया है। पटियाला हाउस अदालत स्थित विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि आरोपी अपने बीमार स्वास्थ्य के कारण पूर्व दिशा-निर्देश के अनुसार अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका।
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अदालत ने सीबीआई और ईडी को अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से लालू की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वहीं, ईडी ने प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और अन्य लोगों के जमानत आवेदन का विरोध किया कि वे प्रभावशाली व्यक्ति है जो राहत देने पर जांच में बाधा डाल सकते हैं। मामला एक निजी फर्म को दो आईआरसीटीसी होटलों के परिचालन अनुबंध देने में कथित अनियमितताओं से संबंधित है।
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