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Delhi NCR News: पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड के आरोपी को अंतरिम जमानत
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- 2021 में मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली।
उच्च न्यायालय ने हाल ही में 2021 में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के आरोपी प्रवीण डबास को दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हें चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी गई है। इस मामले में ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार भी आरोपी हैं। यह मामला 2021 में मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने 17 जुलाई को आदेश दिया कि आवेदक को उसकी रिहाई की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है। इसके लिए उसे 25,000 रुपये की राशि के जमानत बांड और समान राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने होंगे।
अदालत ने जेल अधीक्षक की ओर से दायर 18 जून की रिपोर्ट पर विचार किया, जिसमें बताया गया था कि आवेदक क्रोनिक किडनी रोग के साथ-साथ संबंधित बीमारियों से पीड़ित है। सफदरजंग अस्पताल के एक नेफ्रोलॉजिस्ट की सलाह पर उसका इलाज चल रहा है। वह कई वर्षों से अस्थमा (ट्यूबरकुलर उपचार के बाद) से भी पीड़ित है। 2 जून, 2024 को हाईकोर्ट ने जेल अधिकारियों को प्रवीण डबास का नियमित उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था।
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली।
उच्च न्यायालय ने हाल ही में 2021 में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के आरोपी प्रवीण डबास को दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हें चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी गई है। इस मामले में ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार भी आरोपी हैं। यह मामला 2021 में मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने 17 जुलाई को आदेश दिया कि आवेदक को उसकी रिहाई की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है। इसके लिए उसे 25,000 रुपये की राशि के जमानत बांड और समान राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने होंगे।
अदालत ने जेल अधीक्षक की ओर से दायर 18 जून की रिपोर्ट पर विचार किया, जिसमें बताया गया था कि आवेदक क्रोनिक किडनी रोग के साथ-साथ संबंधित बीमारियों से पीड़ित है। सफदरजंग अस्पताल के एक नेफ्रोलॉजिस्ट की सलाह पर उसका इलाज चल रहा है। वह कई वर्षों से अस्थमा (ट्यूबरकुलर उपचार के बाद) से भी पीड़ित है। 2 जून, 2024 को हाईकोर्ट ने जेल अधिकारियों को प्रवीण डबास का नियमित उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था।
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