प्रद्युम्न हत्याकांड : सोमवार को कंडक्टर अशोक की जमानत याचिका पर होगी सुनवाई
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भोंडसी स्थित रायन इंटरनेशनल स्कूल में 8 सितंबर को हुए प्रद्युम्न हत्याकांड मामले में सोमवार को गुरुग्राम पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए कंडक्टर अशोक की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी।
इस मामले में 16 नवंबर को याचिकाकर्ता व सीबीआई के बीच बहस पूरी नहीं हो पाई थी जिसके चलते अदालत ने 20 नवंबर की तारीख निश्चित की है। मालूम हो कि 8 सितंबर को उक्त स्कूल में दूसरी कक्षा के छात्र प्रद्युम्न की हत्या कर दी गई थी।
इस मामले में गुरुग्राम पुलिस ने बस कंडक्टर अशोक को गिरफ्तार किया था। सरकार के आदेश पर मामला सीबीआई को स्थानांतरित हो गया। इस मामले में सीबीआई ने जांच के बाद 11वीं कक्षा के छात्र को गिरफ्तार किया था।
बहस पूरी न होने के चलते सुनवाई टली थी
इसके बाद अशोक ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश रजनी यादव की अदालत में जमानत याचिका दायर की थी। अदालत ने मामले में सीबीआई को अपना जवाब 16 नवंबर को दाखिल करने के आदेश दिए थे।
16 नवंबर को सीबीआई की ओर से अदालत को बताया गया कि जांच के दौरान प्रद्युम्न की हत्या में अशोक की कोई भी संलिप्तता सामने नहीं आई, लेकिन जांच बेहद ही नाजुक दौर पर है। ऐसे में उन्हें जांच के लिए कंडक्टर अशोक की आवश्यकता पड़ सकती है।
दोनों पक्षों की 16 नवंबर को हुई बहस के दौरान अदालत में सीसीटीवी फुटेज भी देखी गई। दोनों पक्षों की बहस पूरी न होने के चलते अदालत ने मामले की सुनवाई 20 नवंबर तक टाल दी थी। अब सोमवार को अदालत में दोनों पक्ष पेश होकर बहस को आगे बढ़ाएंगे जिसके बाद अदालत जमानत पर सुनवाई करेगी।