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दिल्लीः 15 दिन के अंदर बंद हो अवैध फैक्ट्रियां, सीपीसीबी ने डीपीसीसी को दिए आदेश

Sat, 21 Jul 2018 11:48 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 21 Jul 2018 11:48 PM IST
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Illegal factories closed within 15 days cpcb order to dpcc
अवैध फैक्ट्री

शहर के व्यस्ततम इलाकों में बिना मंजूरी के प्रदूषण फैला रहीं फैक्ट्रियों के खिलाफ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। शिकायत पर सीपीसीबी ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) से कहा है कि 15 दिन के भीतर दरियागंज, जामा मस्जिद, चांदनी चौक, तुर्कमान गेट, सीताराम बाजार, नेहरू मार्ग और राजघाट में मौजूद ऐसी फैक्ट्रियों की जांच कराई जाए। साथ ही मंजूरी के कागजात नहीं मिलने पर तत्काल फैक्ट्रियों को सील कर दिया जाए।

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दरअसल, गैर सरकारी संस्थान सोफिया एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से सुहेल सैफी ने सीपीसीबी को शिकायत पत्र भेजा था। इसमें बताया गया था कि दिल्ली के सबसे व्यस्ततम इलाके में बिना मंजूरी के 199 फैक्ट्रियां चल रही है। इससे बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैल रहा है। 
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इन फैक्ट्रियों में मेटल वर्क्स, इंजीनियरिंग वर्क्स,  रेफ्रिजरेशन और ऑफसेट प्रेस और प्रिंटिंग आदि काम धड़ल्ले से चलाए जा जा रहे हैं। इन फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीले धुएं से लोगों की सेहत बिगाड़ रही है। सीपीसीबी ने अपने आदेश में डीपीसीसी को कहा है कि वह तत्काल ऐसी फैक्ट्रियों की जांच कराए। साथ ही आदेश दिया है कि इनमें से किसी के पास भी वैध कागजात नहीं मिलता है तो तत्काल उन्हें बंद करा दे। इसके अलावा भविष्य में यह सुनिश्चित कराए कि इस तरह की फैक्ट्रियों से निकलने वाली जहरीली धुआं से लोगों की सेहत प्रभावित न हो। 

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