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दिल्ली चुनाव : मतदान करना चाहते हैं और नहीं है वोटर कार्ड तो ये दस्तावेज जरूर रखें साथ
Fri, 07 Feb 2020 09:07 PM IST
अवधेश कुमार
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: अवधेश कुमार
Updated Fri, 07 Feb 2020 09:07 PM IST
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मतदान
- फोटो : social media
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अगर आप वोट देने के लिए मतदान केंद्र जा रहे हैं और आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं। पासपोर्ट, लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राज्य या केंद्र सरकार का अन्य कोई पहचान कार्ड, फोटोयुक्त पासबुक आदि हो तो भी आप वोट डाल सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपका नाम मतदाता सूची में होना अति आवश्यक है।
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मोबाइल फोन आपको पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाने व सूची में नाम की जांच कराने में मदद करेगा। हालांकि फोन के साथ पोलिंग स्टेशन में प्रवेश नहीं मिलेगा। बेहतर होगा कि फोन को घर ही छोड़कर जाएं। आयोग के मोबाइल नंबर 7738299899 पर ईपीआईसी टाइप करके उसके एपिक नंबर लिखकर भेज दें। उसके बाद आपको पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ समेत सभी जानकारी एसएमएस के जरिये फोन पर प्राप्त होगी।
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अगर मोबाइल पर गूगल मैप है तो वहां से भी लोकेशन पता लगाई जा सकती है। अगर आपके घर में बुजुर्ग वोटर हैं जो चल फिर नहीं सकते हैं, इनके लिए पोलिंग बूथ तक लाने जाने की व्यवस्था है। बूथ के बाहर आपको वालंटियर्स मिलेंगे जो व्हीलचेयर की मदद से उन्हें अपने साथ अंदर ले जाएंगे। हर पोलिंग स्टेशन पर हेल्पडेस्क है जहां से आपको सभी मदद मिलेगी। सुबह 8 से शाम 6 बजे तक आप वोट डाल सकते हैं।
शाम 6 बजे तक आपको केंद्र पर पहुंचना आवश्यक होगा। अगर आपको ईवीएम में कुछ गड़बड़ी नजर आती है तो 1800111400 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस पर आप केवल अव्यवस्थाओं की शिकायत कर सकेंगे। अगर किसी ने आपका वोट डाल दिया है तो बूथ पर चैंलेज वोट की व्यवस्था होती है। प्रिसाइंडिग ऑफिसर के सामने मतदाता को अपनी पहचान साबित करते हुए ये पुष्टि करानी होगी कि उन्होंने वोट नहीं डाला है। पहचान के बाद फॉर्म भरवाकर आपका वोट लिया जाएगा।