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Delhi Polls: दिल्ली में वोट हटाने और बढ़ाने के लिए कितने आवेदन मिले? गहमागहमी के बीच आए चुनाव आयोग के आंकड़े

Tue, 31 Dec 2024 07:05 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Tue, 31 Dec 2024 07:05 AM IST
सार

सीईओ कार्यालय के अधिकारियों के मुताबिक, मतदाता सूची में जोड़ने, हटाने और संशोधन के संबंध में लगातार गतिविधियां चल रही है। 

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How many applications were received for removing and increasing votes in Delhi, Election Commission released f
दिल्ली विधानसभा चुनाव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से मतदाता सूची का विशेष सारांश संशोधन के दौरान बीते 32 दिन में मतदाता पंजीकरण के 4.8 लाख आवेदन मिले हैं। वहीं, वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए मिले आवेदनों की संख्या 82,450 हैं। सीईओ दफ्तर अभी इन आवेदनों की जांच कर रहा है। छह जनवरी 2025 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।

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सीईओ कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि इससे पहले बूथ स्तर के अधिकारियों की ओर से 20 अगस्त से 18 अक्तूबर तक घर-घर जाकर सत्यापन किया गया। इस दौरान अपंजीकृत पात्र नागरिकों, एक अक्तूबर, 2025 तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले संभावित मतदाताओं, साथ ही स्थायी रूप से स्थानांतरित या मृत मतदाताओं और डुप्लीकेट प्रविष्टियों की पहचान की गई।

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इसके बाद, 29 अक्तूबर को मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की गई, जिसमें जनता से दावे और आपत्तियां दाखिल करने के लिए आमंत्रित किया गया। सभी दावे और आपत्तियों का 24 दिसंबर तक निपटारा कर दिया गया। अब अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने की प्रक्रिया चल रही है।

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अधिकारियों के मुताबिक, मतदाता सूची में जोड़ने, हटाने और संशोधन के संबंध में लगातार गतिविधियां चल रही है। 29 नवंबर से लेकर अभी तक नए पंजीकरण के लिए 4,85,624 आवेदन (फॉर्म 6), नाम हटाने के लिए 82,450 आवेदन (फॉर्म 7) और संशोधन के लिए 1,71,385 आवेदन (फॉर्म 8) प्राप्त हुए हैं।

अधिकारियों का कहना है कि जिन लोगों ने अभी तक मतदाता के रूप में पंजीकरण नहीं कराया है, वे अभी भी फॉर्म 6 का उपयोग करके नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही मतदाता सूची में संशोधन या हटाने के लिए फॉर्म 8 और फॉर्म 7 दाखिल किया जा सकता है।

पांच बार सियासी दलों के साथ हुई बैठक
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से बताया गया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अवधि के दौरान चार सितंबर, नौ अक्तूबर, 29 अक्तूबर, 10 दिसंबर और 21 दिसंबर को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। इस दौरान राजनीतिक दलों से अनुरोध किया गया कि वे 18-19 वर्ष की आयु के युवा मतदाताओं के नामांकन को बढ़ाने में निर्वाचन अधिकारियों की सहायता करें।

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