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हाईकोर्ट: सहारा समूह की नौ कंपनियों की जांच के आदेश पर रोक

Fri, 17 Dec 2021 04:18 PM IST
विक्रांत चतुर्वेदी एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली Published by: विक्रांत चतुर्वेदी Updated Fri, 17 Dec 2021 04:18 PM IST
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High Court: Stay on the order of investigation of nine companies of Sahara Group
अदालत - फोटो : Social Media
हाईकोर्ट ने सहारा समूह से जुड़ी नौ कंपनियों की जांच संबंधी केंद्र सरकार के दो आदेशों पर स्टे लगा दिया है। अदालत ने केंद्र को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल एवं न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने कहा कि उनका मानना है कि याचिकाकर्ता सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड व अन्य पहली नजर में अंतरिम राहत के हकदार हैं। अगर उन्हें अंतरिम राहत नहीं दी जाती है तो उन्हें अपूर्णीय क्षति होगी।
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हाईकोर्ट ने केंद्र के 31 अक्तूबर 2018 और 27 अक्तूबर 2020 के आदेशों पर अगली तारीख तक रोक लगा दी। सुनवाई के लिए अगली तारीख 18 जनवरी तय की है। अदालत ने ये रोक 31 अक्तूबर 2018 का आदेश जारी होने के तीन माह के भीतर जांच पूरी न होने के मद्देनजर लगाई है। अदालत ने कहा ये कंपनी अधिनियम का उल्लंघन है।
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याचिकाकर्ताओं ने कहा कि तीन कंपनियों सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट्स रेंज लिमिटेड, सहारा क्यू गोल्ड मार्ट लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के खिलाफ जांच का पहला केंद्र ने 31 अक्तूबर 2018 को जारी किया था। आदेश के तीन माह के भीतर जांच करके निरीक्षक को केंद्र सरकार को रिपोर्ट देनी थी। हालांकि ये रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई। याचिका में कहा गया है कि तीन साल बीतने के बाद भी जांच अभी तक जारी है।
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