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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   High Court refuses to stay the bail given to Khurram Parvez and Irfan Mehraj

Delhi NCR News: खुर्रम परवेज और इरफान मेहराज को दी गई जमानत पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इन्कार

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 21 Jul 2026 07:53 PM IST
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्यकर्ता खुर्रम परवेज और इरफान मेहराज को दी गई जमानत पर तत्काल रोक लगाने से इन्कार कर दिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा 18 जुलाई को दी गई जमानत को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
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न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति विकास महाजन की खंडपीठ ने सोमवार को एनआईए की याचिका पर नोटिस जारी किया। पीठ ने आरोपी पक्ष से जवाब मांगा है। दोनों आरोपी अभी जेल से रिहा नहीं हुए हैं। मामले की अगली सुनवाई आज होगी। यह मामला वर्ष 2020 का है, जिसमें एनआईए ने कथित एनजीओ के माध्यम से आतंकवाद को फंडिंग का आरोप लगाया है। दोनों पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत मामला दर्ज है। खुर्रम परवेज जम्मू-कश्मीर कोएलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी के कार्यक्रम समन्वयक हैं। ब्यूरो
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