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Delhi: यमुना किनारे छठ पर्व पर प्रतिबंध की चुनौती याचिका पर विचार से इनकार, हाईकोर्ट ने कही ये बात

Thu, 09 Nov 2023 02:48 PM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Thu, 09 Nov 2023 02:48 PM IST
सार

उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली में यमुना नदी के तट पर छठ पर्व मनाने पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने टिप्पणी की कि प्रतिबंध यमुना में प्रदूषण को रोकने के लिए लगाया गया है।

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High Court refuses to consider the petition challenging the ban on Chhath festival on the banks of Yamuna
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली में यमुना नदी के तट पर छठ पर्व मनाने पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने टिप्पणी की कि प्रतिबंध यमुना में प्रदूषण को रोकने के लिए लगाया गया है। इसके बाद याचिकाकर्ताओं के वकील ने याचिका वापस ले ली।

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न्यायमूर्ति प्रसाद दो संगठनों छठ पूजा संघर्ष समिति और पूर्वांचल जागृति मंच द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। इन संगठनों ने 9 अक्टूबर, 2021 की दिल्ली सरकार की अधिसूचना को चुनौती देते हुए अदालत का रुख किया। उन्होंने तर्क दिया गया कि दिल्ली में यमुना के तट पर छठ पूजा पर प्रतिबंध लगाने वाली अधिसूचना ने दिल्ली के लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है।

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