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भूकंप को लेकर एक्शन प्लान न बनने पर हाईकोर्ट ने लगाई दिल्ली सरकार को फटकार

Fri, 19 Jun 2020 03:56 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 19 Jun 2020 03:56 AM IST
सार

  • पीठ ने इस मामले में जल्द ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं
  • 12 अप्रैल के बाद से करीब 11 बार भूकंप के हल्के झटके लग चुके हैं
  • विशेषज्ञों ने दिल्ली में निकट भविष्य में बड़ा भूकंप आने की भी आशंका जताई है

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High court rebuked Delhi government for not having an action plan regarding earthquake
delhi high court

विस्तार

हाई कोर्ट ने दिल्ली की इमारतों में भूकंपीय स्थिरता से संबंधित एक्शन प्लान के क्रियान्वयन में कमी को लेकर दिल्ली सरकार और नगर निगमों की फटकार लगाई। पीठ ने इस मामले में जल्द ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।  

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न्यायमूर्ति विपिन सांघी और जस्टिस रजनीश भटनागर की पीठ ने याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की। इस बीच पीठ ने दिल्ली में भूकंप की स्थिति से निपटने के लिए कोई ठोस एक्शन प्लान न तैयार होने पर दिल्ली सरकार और दिल्ली ने तीनों नगर निगमों के प्रति नाराजगी जताई। 
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इस दौरान पीठ ने दिल्ली सरकार, तीनों नगर निगम, छावनी बोर्ड, डीडीए और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि बड़ा भूकंप आने की स्थिति में लोगों की सुरक्षा कैसे होगी। 
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इस संबंध में पीठ ने संबंधित विभागों को हलफनामा दायर करने के लिए कहा था, लेकिन इस बारे में दिल्ली सरकार और नगर निगम कोई ठोस एक्शन प्लान तैयार नहीं कर सके। यह अर्जी वकील अर्पित भार्गव और डी.के. शर्मा की ओर से 2015 की एक पुरानी याचिका के साथ संलग्न की गई थी। 

इस अर्जी में दावा किया गया था कि अधिकारी और दिल्ली सरकार ने कार्य योजना बनाने के अदालत के कई निर्देशों के बावजूद अब तक कुछ नहीं किया है। उन्होंने अपने आवेदन में, दिल्ली सरकार और नगर निकायों को समयबद्ध तरीके से कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए थे।  


याचिका में भार्गव ने कहा था कि दिल्ली में 12 अप्रैल के बाद से करीब 11 बार भूकंप के हल्के झटके लग चुके हैं और विशेषज्ञों ने दिल्ली में निकट भविष्य में बड़ा भूकंप आने की भी संभावना जताई है। 

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