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Delhi: करोल बाग बाजार में सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक वाणिज्यिक वाहनों की एंट्री हो बंद, हाईकोर्ट का आदेश

Fri, 22 Aug 2025 02:03 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 22 Aug 2025 02:03 AM IST
सार

मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने पुलिस आयुक्त और परिवहन आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करने को कहा कि वर्ष 2018 के कोर्ट के आदेश का कड़ाई से पालन हो।

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High Court orders to ban entry of commercial vehicles in Karol Bagh market from 7 am to 10 pm
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ANI

विस्तार

दिल्ली हाई कोर्ट ने करोल बाग बाजार क्षेत्र में सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक वाणिज्यिक वाहनों की एंट्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का सख्त निर्देश जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने पुलिस आयुक्त और परिवहन आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करने को कहा कि वर्ष 2018 के कोर्ट के आदेश का कड़ाई से पालन हो।

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मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की। कहा, पुलिस और परिवहन विभाग की अब तक की कार्रवाई अपर्याप्त रही है। अदालत ने कहा कि करोल बाग बाजार में लोडिंग-अनलोडिंग और पार्किंग नियमों का उल्लंघन स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। 
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कोर्ट ने हाल के फैसले का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि ई-रिक्शा और ई-कार्ट सहित सभी वाणिज्यिक वाहनों की लोडिंग-अनलोडिंग और पार्किंग पर तय समयावधि में रोक है। इसका कड़ाई से अनुपालन जरूरी है। सुनवाई के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने बताया, बाजार में भीड़ नियंत्रण के लिए बूम बैरियर और एएनपीआर कैमरे लगाने का प्रस्ताव अगस्त 2024 में सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को भेजा गया था।
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इस वर्ष दोबारा रिमाइंडर भेजने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए दिल्ली सरकार से शपथपत्र दायर करने को कहा, जिसमें यह स्पष्ट हो कि सुझावों को लागू क्यों नहीं किया गया।

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