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2020 दंगे: उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को हाई कोर्ट का नोटिस, दो सप्ताह में जवाब देने को कहा
Fri, 31 Jul 2026 11:59 AM IST
Vijay Singh Pundir
डिजिटल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
डिजिटल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Vijay Singh Pundir
Updated Fri, 31 Jul 2026 11:59 AM IST
सार
उमर खालिद ने दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाकों में फरवरी 2020 के दंगों के पीछे कथित साजिश से जुड़े आतंकवाद-रोधी कानून यूएपीए के मामले में जमानत मांगते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है।
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फाइल फोटो
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
दिल्ली में साल 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश से जुड़े यूएपीए मामले में आरोपी उमर खालिद उमर खालिद की जमानत अर्जी पर हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। अदालत ने पुलिस को जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।
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खालिद की यह अपील न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह और न्यायमूर्ति विकास महाजन की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी, जिसमें उन्होंने निचली अदालत के 4 जुलाई के फैसले को चुनौती दी है। निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
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उमर खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। उन पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप लगाए हैं। पुलिस ने उन्हें फरवरी 2020 के दंगों का एक मास्टरमाइंड बताया है। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे।
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