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एमसीडी चुनाव: मुख्य सचिव की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज, कहा- नहीं इसमें कोई दम

Mon, 04 Apr 2022 11:31 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला ब्यूरो नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो नई दिल्ली Published by: आकाश दुबे Updated Mon, 04 Apr 2022 11:31 PM IST
सार

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने भाजपा के पूर्व विधायक नंद किशोर गर्ग द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है, क्योंकि विजय कुमार देव चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे तो वह सरकारी कर्मचारी नहीं रहेंगे।

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High Court dismissed petition challenging appointment of Chief Secretary
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उच्च न्यायालय ने दिल्ली नगर निगमों के चुनाव आयुक्त के रूप में मुख्य सचिव विजय कुमार देव की नियुक्ति को चुनौती देने वाली भाजपा के एक पूर्व विधायक की याचिका खारिज कर दी । यह नियुक्ति 21 अप्रैल से प्रभावी होनी है।
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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने भाजपा के पूर्व विधायक नंद किशोर गर्ग द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है, क्योंकि विजय कुमार देव चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे तो वह सरकारी कर्मचारी नहीं रहेंगे क्योंकि 20 अप्रैल से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के उनके अनुरोध को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है।
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याचिका में आरोप लगाया गया था कि नियुक्ति अवैध और अनुचित है । अदालत ने कहा कि याचिका में कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है कि विजय कुमार देव पद ग्रहण करने पर चुनाव आयुक्त के रूप में स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करेंगे। पीठ ने कहा कि केवल इसलिए कि देव को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी करने के दौरान वह दिल्ली के मुख्य सचिव के रूप में सेवा में थे के तथ्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता।
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उच्च न्यायालय ने पहले दिल्ली सरकार और तीन एमसीडी पूर्व, उत्तर और दक्षिण को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। दिल्ली सरकार ने नियुक्ति को सही ठहराया था। गर्ग ने अपनी याचिका में दावा किया था कि दिल्ली सरकार ने 21 अप्रैल 2022 से एमसीडी के चुनाव आयुक्त के रूप में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की नियुक्ति को अनुचित तरीके से अधिसूचना जारी की है। 

अधिवक्ता शशांक देव सुधी के माध्यम से दायर  याचिका मेंदावा किया कि नियुक्ति कानून के स्थापित सिद्धांतों के पूर्ण उल्लंघन में की गई है। चुनाव आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण सरकारी पद की पोशकश एक तटस्थ और गैर-राजनीतिक व्यक्ति को की जानी चाहिए और पार्टी नहीं होनी चाहिए। एक विशेष सरकार के कई राजनीतिक और साथ ही प्रशासनकिं नरार्णय क्योंकि यह एमसीडी में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने में सक्षम हो सकता है।


वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने दिल्ली सरकार के एमसीडी के चुनाव आयुक्त के रूप में देव की नियुक्ति का बचाव करते हुए कहा कि नियुक्ति कानून के अनुसार की गई है। उन्होंने कहा 21 अप्रैल को चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले देव सरकारी कर्मचारी के रूप में काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अनुरोध के अनुसार स्वैच्छिक इस्तीफे की मांग की गई थी जिसे स्वीकार कर लिया गया है। सरकार ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल के अनुमोदन से एक नई और स्वतंत्र नियुक्ति की गई है और अधिकारी की प्रतिष्ठा, अनुभव और ट्रैक रिकॉर्ड संदेह से परे और निर्विवाद है और निर्णय उचित, विस्तृत और गहन विचार के बाद लिया गया था। याचिका का मकसद, उद्देश्य और उद्देश्य तीनों नगर निगमों के चुनाव को रोकना और अधिकारी की प्रतिष्ठा को धूमिल करना प्रतीत होता है और इस तरह इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।
 
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