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छात्रों पर कार्रवाई का मामला: पुलिस कमिश्नर समेत अधिकारियों के खिलाफ शिकायत पर कोर्ट का निर्देश, पूरा मामला
Wed, 29 Jul 2026 02:58 PM IST
Rahul Kumar Tiwari
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
Published by: Rahul Kumar Tiwari
Updated Wed, 29 Jul 2026 02:58 PM IST
सार
छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद मार्ग थाना एसएचओ को याचिकाकर्ताओं की शिकायत शाम पांच बजे तक केस डायरी में दर्ज करने का निर्देश दिया है। शिकायत दिल्ली पुलिस आयुक्त समेत अन्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग से जुड़ी है।
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सांकेतिक फोटो
- फोटो : AI
विस्तार
दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद मार्ग थाना (एसएचओ) को निर्देश दिया है कि वह याचिकाकर्ताओं की शिकायत को आज शाम पांच बजे तक केस डायरी में दर्ज करें। यह शिकायत छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई से संबंधित है।
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याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार, संयुक्त पुलिस आयुक्त संदीप लांबा और अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने 23 जुलाई को शिकायत दी थी, लेकिन उन्हें शिकायत की डायरी संख्या (डायरी नंबर) या रसीद नहीं मिली थी।
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दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि तकनीकी खराबी (टेक्निकल गड़बड़ी) के कारण डायरी नंबर और रसीद जारी नहीं हो सकी। पुलिस ने आश्वासन दिया कि आज ही याचिकाकर्ताओं को डायरी नंबर और रसीद उपलब्ध करा दी जाएगी।
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