फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   high court asked to clean all drain in delhi before monsoon

मानसून से पहले साफ हों दिल्ली के सभी नाले, वरना...: हाईकोर्ट

Fri, 05 May 2017 10:02 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 05 May 2017 10:02 AM IST
सार


सबहैड 
हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और सभी स्थानीय निकायों को दिया निर्देश
प्वाइंटर 
21 मई से पूर्व अदालत के समक्ष रिपोर्ट व प्रमाणपत्र जमा कराना जरूरी  
जिम्मेदारी से काम नहीं करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी      
अमर उजाला ब्यूरो      
नई दिल्ली।

विज्ञापन
high court asked to clean all drain in delhi before monsoon
- फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार व सभी स्थानीय निकायों को मानसून से पूर्व सभी नालों की सफाई व सड़कों से गड्ढ़े आदि भरने का निर्देश दिया है। अदालत ने सभी 160 प्रमुख नालों की सफाई करने के बाद सभी के प्रमाणपत्र व उसके लिए जिम्मेदारी अधिकारी के नाम सहित अदालत में जमा करवाने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन


अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि इसके बावजूद कोई परेशानी आती है तो संबंधित अधिकारी को जिम्मेदार मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। न्यायमूर्ति एस. रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राजधानी में जलभराव व मानसून में सड़कों की खस्ताहाल सड़कों के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार, तीनों एमसीडी, एनडीएमसी, दिल्ली छावनी बोर्ड व अन्य को मानसून से पूर्व ही यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि नालों की सफाई व सड़क के गड्ढ़े भरे जाने चाहिए।
विज्ञापन


खंडपीठ ने कहा हमें मानसून से पहले यानी अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। कार्यकारी व जोनल अभियंता व अन्य अधिकारी बताए गए सभी प्रमुख 160 नालों के अलावा सड़कों का निरीक्षण करें।
विज्ञापन
विज्ञापन

नाले का अलग से प्रमाणपत्र चाहिए

high court asked to clean all drain in delhi before monsoon

वे साफ सफाई करवाने के बाद हर नाले का एक प्रमाणपत्र अदालत को दें कि काम पूरा हो चुका है। अदालत ने कहा हमें हर नाले का अलग से एक-एक प्रमाणपत्र चाहिए। इस काम में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अदालत को बताया गया कि उपराज्यपाल ने संयुक्त कमेटी का गठन किया था और सभी अधिकारी तय समय में निरीक्षण कर कमेटी को प्रमाणपत्र देंगे और कमेटी अदालत के समक्ष प्रमाणपत्र जमा करवाएंगी।

​खंडपीठ ने कहा कि कमेटी नालों की ही नहीं बल्कि सभी सड़कों का भी निरीक्षण करें और गड्ढ़ों को भरवाएं। इसके अलावा खुले मेनहोल आदि पर भी काम करें। अदालत ने कहा सभी अधिकारी मिलकर 17 मई को बैठक करें और 21 मई से पूर्व अदालत के समक्ष रिपोर्ट व प्रमाणपत्र जमा होने चाहिए। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed