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Delhi Excise Case: केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई 7 अगस्त को, अभी जेल में ही रहेंगे सीएम
Tue, 16 Jul 2024 01:18 AM IST
विजय पुंडीर
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: विजय पुंडीर
Updated Tue, 16 Jul 2024 01:18 AM IST
सार
हाईकोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका पर सुनवाई 7 अगस्त तय की है जिसमें कथित आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती दी गई है।
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अरविंद केजरीवाल
- फोटो : एएनआई
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विस्तार
हाईकोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका पर सुनवाई 7 अगस्त तय की है जिसमें कथित आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती दी गई है।
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हाईकोर्ट ने इससे पहले ट्रायल कोर्ट के 20 जून के आदेश पर रोक लगा दी थी। इसके तहत केजरीवाल को मामले में जमानत दी गई थी। याचिका पर सुनवाई करने वाली न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा को केजरीवाल के वकील ने बताया कि ईडी ने उन्हें रविवार देर रात ही अपने जवाब की प्रति दी है और उन्हें इस पर जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय चाहिए।
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उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है और वे आदेश की प्रति रिकॉर्ड में रखेंगे। वकील ने कोर्ट से आग्रह किया कि उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाए। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को तय की है।
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