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Delhi NCR News: दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में अनियमितता मामले की सुनवाई स्थगित
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नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष अदालत में दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) में नियुक्तियों में कथित गड़बड़ी के मामले में कोई गवाह पेश नहीं हो सका। इस कारण सुनवाई स्थगित कर दी गई। विशेष न्यायाधीश जीतेंद्र सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी 2026 तक के लिए टाल दी। सुनवाई के दौरान गवाह डॉ. दिलराज कौर की जिरह होनी थी लेकिन अदालत के समन के बावजूद वह उपस्थित नहीं हुईं।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि डॉ. कौर के ससुर का हाल ही में ऑपरेशन हुआ है, जिस कारण वह कोर्ट में पेश नहीं हो पाईं। अदालत ने उन्हें 9 जनवरी को पेश होने के लिए दोबारा समन जारी करने का आदेश दिया। आरोपी सांसद स्वाति मालीवाल की ओर से उनके अधिवक्ता ने व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। इससे पहले 4 नवंबर को अदालत ने शिकायतकर्ता और पूर्व विधायक बरखा सिंह का बयान दर्ज किया था। यह मामला दिसंबर 2022 में शुरू हुआ जब अदालत ने स्वाति मालीवाल सहित चार आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे। अन्य आरोपी आयोग की पूर्व सदस्य प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक हैं। सभी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120(बी) (आपराधिक साजिश) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 के तहत आरोप लगाए गए हैं। ब्यूरो
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अभियोजन पक्ष ने बताया कि डॉ. कौर के ससुर का हाल ही में ऑपरेशन हुआ है, जिस कारण वह कोर्ट में पेश नहीं हो पाईं। अदालत ने उन्हें 9 जनवरी को पेश होने के लिए दोबारा समन जारी करने का आदेश दिया। आरोपी सांसद स्वाति मालीवाल की ओर से उनके अधिवक्ता ने व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। इससे पहले 4 नवंबर को अदालत ने शिकायतकर्ता और पूर्व विधायक बरखा सिंह का बयान दर्ज किया था। यह मामला दिसंबर 2022 में शुरू हुआ जब अदालत ने स्वाति मालीवाल सहित चार आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे। अन्य आरोपी आयोग की पूर्व सदस्य प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक हैं। सभी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120(बी) (आपराधिक साजिश) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 के तहत आरोप लगाए गए हैं। ब्यूरो
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