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गौतम गंभीर के खिलाफ शिकायत पर विशेष अदालत में होगी सुनवाई
Sat, 01 Jun 2019 07:20 AM IST
राजेश सैनी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: राजेश सैनी
Updated Sat, 01 Jun 2019 07:20 AM IST
सार
आतिशी ने दो वोटर कार्ड होने का आरोप लगा शिकायत दायर की थी
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गौतम गंभीर (फाइल फोटो)
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विस्तार
पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद गौतम गंभीर के खिलाफ मिली शिकायत पर सुनवाई अब विशेष अदालत के समक्ष होगी। आप की उम्मीदवार आतिशी ने गंभीर पर दो वोटर कार्ड धारक होने का आरोप लगाते हुए तीस हजारी अदालत में शिकायत दायर की थी। इस शिकायत पर अदालत ने गौतम गंभीर के वोटर कार्ड से संबंधित रिकॉर्ड भी तलब कर लिया था, लेकिन इस बीच गौतम गंभीर चुनाव जीत गए।
तीस हजारी अदालत के महानगर दंडाधिकारी विप्लब डबास ने आतिशी की शिकायत को सुनवाई के लिए राउज एवेन्यू अदालत के एसीएमएम समर विशाल के समक्ष भेज दिया है। विशेष अदालत में शिकायत पर 20 जुलाई को सुनवाई होगी। कोर्ट के समक्ष आतिशी की ओर से बहस करते हुए अधिवक्ता ऋषिकेश कुमार ने कहा था कि कोई भी शख्स दो वोटर कार्ड नहीं रख सकता।
अगर किसी के पास दो वोटर कार्ड हैं, तो यह अपराध है। पहले वोटर कार्ड को रद्द कराए बिना दूसरा कार्ड जारी नहीं हो सकता। अगर किसी ने दो वोटर कार्ड बनवाए हैं, तो यह बिना जानकारी छिपाए और झूठी जानकारी दिए बिना नहीं किया जा सकता। गंभीर ने अपने नामांकन में भी गलत व झूठी जानकारी दी।
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यह भारतीय जनप्रतिनिधि कानून के तहत अपराध है। शिकायतकर्ता के वकील ने यह भी कहा कि अगर अदालत चाहे तो वह पुलिस को इस केस की जांच का निर्देश दे सकती है। अगर अदालत ऐसा न करे, तो वह शिकायतकर्ता का बयान दर्ज कर चुनाव अधिकारियों को तलब कर संबंधित रिकॉर्ड मंगा सकती है।
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तीस हजारी अदालत के महानगर दंडाधिकारी विप्लब डबास ने आतिशी की शिकायत को सुनवाई के लिए राउज एवेन्यू अदालत के एसीएमएम समर विशाल के समक्ष भेज दिया है। विशेष अदालत में शिकायत पर 20 जुलाई को सुनवाई होगी। कोर्ट के समक्ष आतिशी की ओर से बहस करते हुए अधिवक्ता ऋषिकेश कुमार ने कहा था कि कोई भी शख्स दो वोटर कार्ड नहीं रख सकता।
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अगर किसी के पास दो वोटर कार्ड हैं, तो यह अपराध है। पहले वोटर कार्ड को रद्द कराए बिना दूसरा कार्ड जारी नहीं हो सकता। अगर किसी ने दो वोटर कार्ड बनवाए हैं, तो यह बिना जानकारी छिपाए और झूठी जानकारी दिए बिना नहीं किया जा सकता। गंभीर ने अपने नामांकन में भी गलत व झूठी जानकारी दी।
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यह भारतीय जनप्रतिनिधि कानून के तहत अपराध है। शिकायतकर्ता के वकील ने यह भी कहा कि अगर अदालत चाहे तो वह पुलिस को इस केस की जांच का निर्देश दे सकती है। अगर अदालत ऐसा न करे, तो वह शिकायतकर्ता का बयान दर्ज कर चुनाव अधिकारियों को तलब कर संबंधित रिकॉर्ड मंगा सकती है।