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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Malviya Nagar hotel fire: Court takes cognizance of the charge sheet against the three accused.

मालवीय नगर होटल अग्निकांड: कोर्ट ने तीनों आरोपियों की चार्जशीट पर लिया संज्ञान

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 08:13 PM IST
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हादसे में 3 जून को 23 लोगों की मौत हो गई थी
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पुलिस का आरोप, नियमों को ताक पर रख चलाया जा रहा था होटल

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में साकेत ने पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है। इस हादसे में 3 जून को 23 लोगों की मौत हो गई थी। न्यायिक मजिस्ट्रेट भानु प्रताप ने होटल मालिक लवकेश बजाज और दो अन्य आरोपियों के खिलाफ दायर चार्जशीट पर दलीलें सुनीं। अदालत ने 3 सितंबर के आदेश में कहा कि तीनों आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप और उपलब्ध सबूत प्रथम दृष्टया मामले को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त हैं। इसलिए अदालत ने चार्जशीट में उल्लिखित अपराधों पर संज्ञान लिया। दिल्ली पुलिस ने 1 सितंबर को होटल मालिक लवकेश बजाज, मैनेजर-कम-अकाउंटेंट जय मिश्रा और कुक केशव नेगी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस का आरोप है कि 26 कमरों वाले इस प्रतिष्ठान को बेड-एंड-ब्रेकफास्ट (बीएंडबी) नियमों का उल्लंघन कर चलाया जा रहा था। अब 17 सितंबर को आरोप तय करने पर दलीलें सुनी जाएंगी। करीब 1,500 पन्नों की इस चार्जशीट में न्यायिक व चिकित्सा दस्तावेज और अन्य सबूत शामिल हैं। जांच के दौरान 130 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज किए गए।


दो साल पहले खारिज हुआ था होटल का आवेदन
जांचकर्ताओं के अनुसार, बजाज ने करीब दो साल पहले होटल लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, लेकिन संपत्ति में सिर्फ एक प्रवेश-निकास द्वार होने और फायर एग्जिट न होने के कारण आवेदन खारिज कर दिया गया।
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होटल मालिक की अंतरिम जमानत याचिका खारिज :
साकेत कोर्ट ने मालवीय नगर स्थित होटल के मालिक लवकेश बजाज की चिकित्सकीय आधार पर अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि आरोपी को हिरासत में पहले से ही पर्याप्त विशेष चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
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