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Brij Bhushan Sharan Singh: बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में हुई सुनवाई, जानें कोर्ट ने क्या कहा

Sat, 01 Jul 2023 03:57 PM IST
Digvijay Singh पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Sat, 01 Jul 2023 03:57 PM IST
सार

भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए यौन शोषण के मामले में दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई हुई।

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Hearing in sexual harassment case against Brijbhushan
फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए यौन शोषण के मामले में दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई हुई। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल की कोर्ट में ये सुनवाई हुई।

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15 जून को दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दाखिल करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354A, 354D लगाई थी।  आईपीसी की धारा 354 में अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान है और यह एक गैर जमानती धारा है। आईपीसी की धारा 354A के तहत अधिकतम एक साल की सजा का प्रावधान है और यह एक जमानती धारा है। आईपीसी की धारा 354D में 5 साल की अधिकतम सजा का प्रावधान है जबकि यह धारा जमानती धारा है। 

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दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस मामले में कुछ लोगों को विदेश नोटिस भेजा गया है जिसका जवाब आना बाकी। अभी इस मामले एफएसएल रिपोर्ट आनी है, कुछ रिपोर्ट अभी पेंडिंग है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस मामले में सप्लीमेंटरी चार्जशीट भविष्य में दाखिल की जा सकती है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा FSL रिपोर्ट इस मामले में केस से जुड़ी हुई जल्द दाखिल करें। न्यायाधीश ने कहा कि दिल्ली पुलिस से सीडीआर रिपोर्ट भी मांगी है। कोर्ट अब 7 जुलाई को मामले की सुनवाई करेगा। 

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